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चरस तस्कर को 12 वर्ष का कारावास

संवाद सहयोगी, चंबा : जिला एवं सत्र न्यायाधीश चंबा योगेश जसवाल की विशेष अदालत ने सोमवार को चरस तस्

By JagranEdited By: Published: Tue, 30 May 2017 01:01 AM (IST)Updated: Tue, 30 May 2017 01:01 AM (IST)
चरस तस्कर को 12 वर्ष का कारावास
चरस तस्कर को 12 वर्ष का कारावास

संवाद सहयोगी, चंबा : जिला एवं सत्र न्यायाधीश चंबा योगेश जसवाल की विशेष अदालत ने सोमवार को चरस तस्करी के जुर्म में सलूणी के एक व्यक्ति को बारह वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। इसके अलावा चरस तस्कर को डेढ़ लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। जुर्माना न भरने की सूरत में व्यक्ति को डेढ़ वर्ष की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।

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मामले की पैरवी करते हुए जिला न्यायवादी संजीव कटोच ने बताया कि तीन दिसंबर 2015 को पुलिस की टीम ने मुख्य आरक्षी वीरेंद्र ¨सह की अगुवाई में लाहड़ू के पास चेकिंग के लिए नाका लगाया हुआ था। इस दौरान देर रात वीरेंद्र कुमार पुत्र चमारू राम निवासी गांव कोटला डाकघर व तहसील सलूणी हाथ में एक बैग उठाए वहां से गुजर रहा था, जब उसने सामने पुलिस को देखा तो वह घबरा गया और भागने का प्रयास करने लगा था। पुलिस ने शक के आधार पर उसे पकड़ा और उसकी तलाशी ली। तलाशी के दौरान उसके बैग से तीन किलो 126 ग्राम चरस बरामद हुई। पुलिस ने उसके खिलाफ मादक द्रव्य अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार किया था। जांच के उपरांत मामले का चालान बनाकर न्यायालय में पेश किया गया। इसके बाद मामला कोर्ट में चल रहा था। सोमवार को न्यायालय ने वीरेंद्र को दोषी करार देते हुए में बारह वर्ष का कारावास और डेढ़ लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना राशि अदा न करने की सूरत में उसे एक वर्ष छह माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।


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