बिना पंजीकरण चल रहीं 16 लैब
सुरेश ठाकुर , चंबा स्वास्थ्य विभाग की घोर लापरवाही के कारण जिलेभर में 16 लैब बिना पंजीकरण के च
सुरेश ठाकुर , चंबा
स्वास्थ्य विभाग की घोर लापरवाही के कारण जिलेभर में 16 लैब बिना पंजीकरण के चल रही हैं। विभाग के पास मात्र सात लैब ही पंजीकृत हैं, जबकि अन्य सभी लैब अवैध रूप से सेवाएं दे रही हैं।
हैरत की बात यह है कि लंबे समय से चंबा जिला में बिना पंजीकरण के लैब चल रही हैं, मगर स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने आज तक कोई भी कार्रवाई करना जरूरी नहीं समझा है। इस कारण लोगों ने भी विभाग की कार्यप्रणाली को सवालों के घेरे में खड़ा कर दिया है।
मौजूदा समय में हालात यह हैं कि अधिकतर सरकारी व निजी लैब में किए जा रहे टेस्ट की रिपोर्ट में जमीन आसमान का अंतर आ रहा है। जिस कारण मरीज व चिकित्सक भी असमंजस में पड़ रहे हैं। बिना पंजीरण से बैखौफ लैब चला रहे संचालकों पर कार्रवाई न होने पर इनके हौसले दिनप्रतिदिन बढ़ रहे हैं।
वहीं कुछ लैब में तो पैरा मेडिकल एक्ट की भी अवेहलना की जा रही है। लैब में एक्ट के अनुसार योग्यता वाला स्टाफ न होने से लोगों को सही रिपोर्ट भी नहीं मिल पा रही। लिहाजा चंबा में बिना पंजीकरण चल रही लैब पर कार्रवाई न होना स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों की लापरवाही को दर्शा रहा है।
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ये लैब पंजीकृत..
प्रशांत लैब चंबा
एसआरएल चंबा
सिटी लैब चंबा
आरलाइवल लैब चंबा
सरा लैब सिहुंता
रोइल लैब द्रमनाला
शक्ति लैब कुरांह
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चंबा में कहां कितनी लैब
तीसा---- 00
चंबा---- 06
सलूणी---- 04
डलहौजी----00
बनीखेत----03
चुवाड़ी---- 5
सिहुंता---- 03
भरमौर---- 2
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लैब खोलने की औपचारिकताएं :
लैब खोलने के लिए लैव संचालक को लैब तकनीशियन व एमबीबीएस चिकित्सक के सभी प्रमाणपत्र सहित एक पपत्र को भरकर मुख्याचिकित्सा अधिकारी को देना होता है। इसके साथ शहरी क्षेत्र वाले को तीन हजार व ग्रामीण क्षेत्र में लैव खोलने के लिए 2500 की फीस देनी होती है।
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दो लैब में चिकित्सक तैनात :
चंबा जिला में स्वास्थ्य निदेशालय के आदेश की सरेआम धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। हालात यह हैं कि मौजूदा समय में जिला में मात्र दो लैब में ही एमबीबीएस चिकित्सक तैनात किए गए हैं, जबकि अन्य सभी लैब में आदेश को ठेंगा दिखाते हुए लैब तकनीशियन या एटेंडेंट या लैब संचालक रिपोर्ट जारी कर रहे हैं। यही कारण है कि रिपोर्ट में कई खामियां सामने आ रही हैं।
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जुर्माने का प्रावधान :
बिना पंजीकरण के लैब चलाने पर कलीनिक एक्ट 2010 के तहत 25 हजार से लेकर 25 लाख तक के जुर्माने का प्रावधान है। अगर कोई चिकित्सक अपनी लैब खोलता है तो एक माह के भीतर लैब का स्वास्थ्य विभाग के पास पंजीकरण न करवाने पर चिकित्सक की डिग्री रद करने के साथ लैब को सील करने का भी प्रावधान है।
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सरकार की ओर से सभी निजी क्लीनिक लैब में एमबीबीएस चिकित्सक तैनात करना अनिवार्य किया गया है। बिना एमबीबीएस चिकित्सक वाली लैब को पंजीकृत ही नहीं किया जाएगा। अगर कोई बिना चिकित्सक के लैब चल रही है तो उन पर कार्रवाई करने के लिए संबंधित मुख्य चिकित्सा अधिकारी को आदेश जारी किए जाएंगे।
-डॉ. बलदेव ठाकुर, निदेशक, स्वास्थ्य विभाग।
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चंबा में बिना पंजीकरण चल रही लैब पर जल्द ही कार्रवाई की जाएगी। औचक निरीक्षण करने के बाद अगामी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। चंबा में विभाग के पास सात लैब ही पंजीकृत हैं।
-डॉ. विनोद शर्मा, मुख्य चिकित्सा अधिकारी, चंबा।