एनालॉग सिग्नल चलाया तो नपेंगे केबल ऑपरेटर
संवाद सहयोगी, चंबा : जिले में यदि केबल टेलीविजन नेटवर्क पर एनालॉग सिग्नल चलाया तो उल्लंघनकर्ता के
संवाद सहयोगी, चंबा : जिले में यदि केबल टेलीविजन नेटवर्क पर एनालॉग सिग्नल चलाया तो उल्लंघनकर्ता के खिलाफ रेगुलेशन एक्ट के तहत कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। जिलास्तरीय केबल टेलीविजन निगरानी समिति के अध्यक्ष एवं उपायुक्त सुदेश मोख्टा ने जिले के केबल टेलीविजन नेटवर्क संचालित करने वाले सभी मल्टी सिस्टम ऑपरेटरों और लोकल केबल ऑपरेटरों को केबल टेलीविजन नेटवर्क पर डिजिटल माध्यम से ही सिग्नल उपलब्ध करवाना सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं।
केबल टेलीविजन नेटवर्क रेगुलेशन एक्ट के तहत जिले भर में केबल टेलीविजन को डिजिटल करने की समय अवधि पूरी हो चुकी है। उन्होंने कहा कि अब भारत सरकार के सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के दिशा-निर्देश के मुताबिक केवल टेलीविजन पर डिजिटल माध्यम से ही सिग्नल उपलब्ध करवाना अनिवार्य है। जिले के सभी शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में केबल टेलीविजन को डिजिटल करने की अवधि 31 मार्च 2017 को समाप्त हो गई है। अधिनियम के मुताबिक अब एनालॉग प्रसारण किया जाना अवैध है। नियमों की अवहेलना करने वालों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। इसमें केवल आपरेटरों अथवा मल्टी सिस्टम ऑपरेटरों के उपकरणों को जब्त भी किया जा सकता है।
उधर, जिलास्तरीय केबल टेलीविजन निगरानी समिति के सदस्य सचिव एवं जिला लोक संपर्क अधिकारी रवि वर्मा ने कहा कि यदि जिले में कहीं भी एनालॉग सिग्नल पर कार्यक्रमों के प्रसारण की शिकायत हो तो उसे समिति के ध्यान में लाया जाए। शिकायत को अधिनियम के तहत अधिकृत अधिकारियों को कार्रवाई के लिए भेजा जाएगा।