सिहुंता में बच्चे को पीटने वाले को तीन वर्ष की सजा
चंबा : चंबा के सत्र न्यायाधीश आरके शर्मा ने सोनी कुमार पुत्र शमशेर सिंह निवासी गांव खनौरा उपतहसील सिहुंता जिला चंबा को भारतीय दंड संहिता की धारा 326 व 361 के तहत दोषी करार देते हुए तीन वर्ष कैद व पांच हजार रुपये का जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई है। जुर्माना अदा न करने की सूरत में अभियुक्त को एक माह की अतिरिक्त कैद झेलनी होगी। इस मामले की प्राथमिकी 15 मार्च, 2013 को क्षेत्र के एक व्यक्ति ने दर्ज करवाई थी। जिसमें कहा गया था कि उसका बेटा इशान पड़ोस के एक व्यक्ति के पास ट्यूशन पड़ने गया था। जब वह ट्यूशन पढ़कर वापस लौट रहा था तो सोनी ने उसका रास्ता रोक लिया और डंडे से उसकी पिटाई शुरू कर दी। जिससे उसके बेटे को गंभीर चोटें आई हैं। इस संबंध में पीड़ित पिता की शिकायत के आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज किया था। जिसे न्यायालय में पेश किया गया और वीरवार को न्यायाधीश ने मामले में फैसला सुना दिया। इस केस की पैरवी जिला न्यायवादी एचएस धीमान ने की।