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श्रावण अष्टमी मेले के दौरान धारा 144 लागू

संवाद सहयोगी, बिलासपुर : थाना कोट कहलूर क्षेत्र में अस्त्र-शस्त्र, गोला बारूद, दूर से मार करने वाले

By Edited By: Published: Fri, 29 Jul 2016 08:25 PM (IST)Updated: Fri, 29 Jul 2016 08:25 PM (IST)
श्रावण अष्टमी मेले के दौरान धारा 144 लागू

संवाद सहयोगी, बिलासपुर : थाना कोट कहलूर क्षेत्र में अस्त्र-शस्त्र, गोला बारूद, दूर से मार करने वाले हथियार व तेजधार हथियार आदि उठाकर चलने पर प्रतिबंध लगा दिया है। उत्तर भारत के प्रसिद्ध शक्तिपीठ श्रीनयना देवी जी में श्रावण अष्टमी मेले आगामी तीन अगस्त से 12 अगस्त तक आयोजित किए जा रहे हैं। मेले के दौरान कानून एवं व्यवस्था के दृष्टिगत जिला दंडाधिकारी ऋग्वेद मिलिंद ठाकुर ने भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 लागू कर दी है। यह आदेश पुलिस बल पर लागू नहीं होंगे।

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एक अन्य आदेश के अनुसार मेले के दौरान कानून व्यवस्था बनाए रखने व मंदिर परिसर में लोगों की भीड़ को मद्देनजर रखते हुए डीसी ने मेला, मंदिर परिसर में लाउड स्पीकर, ढोल-नगाड़े तथा बैंड-बाजे आदि के प्रयोग पर प्रतिबंध लगाया है। इसके अतिरिक्त मेला के दौरान मंदिर परिसर में हलवा व नारियल चढ़ाने तथा प्रसाद के लिए बांस की टोकरी पर भी प्रतिबंध रहेगा। इसके अतिरिक्त मेले के दौरान कानून व्यवस्था एवं मानव सुरक्षा को सुचारू ढंग से बनाए रखने तथा दुर्घटनाओं से बचाव के लिए टोबा से श्री नयनादेवी जी सड़क पर केवल बसों व छोटे वाहनों की आवाजाही को आदेश पारित किए हैं। मेले के दौरान टोबा से श्री नयनादेवी आने व जाने के लिए ट्रक, कैंटर, टैक्ट्रर व टैंपू पर प्रतिबंध रहेगा।


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