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डंगार पंचायत प्रधान के निलंबन पर रोक

संवाद सूत्र, घुमारवीं : विकास खंड घुमारवीं के अंतर्गत ग्राम पंचायत डंगार के प्रधान जगरनाथ शर्मा के न

By Edited By: Published: Fri, 31 Oct 2014 01:12 AM (IST)Updated: Fri, 31 Oct 2014 01:12 AM (IST)
डंगार पंचायत प्रधान के निलंबन पर रोक

संवाद सूत्र, घुमारवीं : विकास खंड घुमारवीं के अंतर्गत ग्राम पंचायत डंगार के प्रधान जगरनाथ शर्मा के निलंबन पर अंतरिम रोक लगाई गई है। प्रधान ने मंडी के मंडलायुक्त ओंकार चंद शर्मा की अदालत में याचिका दायर की थी। इस पर प्रधान को कुछ हद तक राहत मिली है।

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उपायुक्त बिलासपुर द्वारा 18 अक्टूबर को प्रधान के निलंबन आदेश किए गए थे। मंडलायुक्त की अदालत द्वारा प्रधान द्वारा दायर याचिका के तहत 29 नवंबर तक अंतरिम रोक लगाई गई है। बताया जा रहा है कि 18 अक्टूबर को राम लाल शर्मा पुत्र हरि राम शर्मा निवासी गाव हरितल्यागर ने डंगार पंचायत के प्रधान जगरनाथ शर्मा के विरुद्ध विकास कार्यो में अनियमितताओं की शिकायत की थी। इस पर उत्तरदायी पाए जाने पर उपायुक्त ने जगरनाथ शर्मा को प्रदेश पंचायती राज अधिनियम की धारा-145ग के तहत प्रधान पद से निलंबित करने के आदेश दिए थे। ग्राम पंचायत की चल एवं अचल संपति यदि उनके पास थी तो उसे तुरंत प्रभाव से पंचायत सचिव डंगार को सैापने के आदेश दिए गए थे। इस आदेश को जगरनाथ शर्मा ने मंडलायुक्त ओंकार चंद शर्मा की अदालत में चुनौती देते हुए अंतरिम स्थगन आदेश की याचिका दी थी। अदालत द्वारा स्थगन आदेश की याचिका को स्वीकार करते हुए जिला उपायुक्त बिलासपुर के द्वारा 18 अक्तूबर के निलंबन आदेश पर 29 नवंबर तक अंतरिम रोक लगाई गई है। घुमारवीं के खंड विकास अधिकारी संजीव ठाकुर ने कहा कि अदालत के आदेश उनके कार्यालय में प्राप्त हो गए हैं।


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