40 रुपये में खाइए भरपेट खाना
जागरण संवाददाता, बिलासपुर : जिला दंडाधिकारी डॉ. अजय शर्मा ने जिले के समस्त ढाबों में परोसे जाने वाल
जागरण संवाददाता, बिलासपुर : जिला दंडाधिकारी डॉ. अजय शर्मा ने जिले के समस्त ढाबों में परोसे जाने वाले विभिन्न प्रकार के भोजन व व्यापारियों के बेचे जाने वाले मीट, चिकन, मछली की सभी करों सहित अधिकतम दरें निर्धारित कर दी हैं। ये अधिकतम दरें जिला में तत्काल प्रभाव से लागू होंगी।
आदेश के अनुसार मीट, चिकन तथा मच्छली की दुकानों पर बकरे व भेड़े का मीट 260 रुपये प्रति किलोग्राम, चिकन ब्रायलर ड्रैस्ड 150 रुपये प्रति किलोग्राम, चिकन जिंदा 100 रुपये, मच्छली ग्रेड-ए 80 रुपये, ग्रेड-बी 70 रुपये, मच्छली फ्राइड 160 रुपये तथा सुअर का मास 100 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से बेचा जाएगा। ढाबों में पका हुआ भोजन जिसमें चावल, चपाती दाल सहित, सब्जी व करी 40 रुपये प्रति डाइट, स्पेशल सब्जी/दाल राजमाह, चना, मटर, आलू मटर, भिंडी, फूलगोभी इत्यादि 30 रुपये प्रति प्लेट, परमल चावल फुल प्लेट 15 रुपये, पालक पनीर/मटर पनीर 40 रुपये प्रति प्लेट, तवे वाली चपाती 3 रुपये प्रति चपाती, तन्दूरी चपाती 4 रुपये प्रति चपाती, फ्राइड दाल 22 रुपये प्रति प्लेट, दो पूरिया सब्जी/दाल सहित 20 रुपये प्रति प्लेट, चना भटूरा 15 रुपये प्रति प्लेट, स्टफ्ड पराठा 12 रुपये प्रति पराठा, मीट प्रति प्लेट छह पीस सहित 65 रुपये प्रति पलेट, चिकन प्रति प्लेट 6 पीस सहित 50 रुपये प्रति प्लेट, समोसा 6 रुपये प्रति पीस, रायता 12 रुपये प्रति प्लेट तथा चौमीन 40 रुपये प्रति प्लेट के हिसाब से दरें निर्धारित की गई हैं। आदेश के अनुसार दूध, दही व पनीर में हलवाइयों द्वारा बेचा जाना वाला बिना उबला दूध 30 रुपये प्रति लीटर, कामधेनू दूध (लूज) 31 रुपये प्रति लीटर, टोंड दूध तथा हर ब्राड का डबल टोंड दूध प्रिंट दर के अनुसार तथा पनीर 200 रुपये प्रति किलोग्राम के हिसाब से दरें निर्धारित की गई हैं। इसके अतिरिक्त दहीं 45 रुपये प्रति किलो तथा ठंडे पेय पदार्थ प्रिंट दरों के अनुसार जिला में विभिन्न दुकानों पर बिक्री के लिए उपलब्ध होंगे।
सब्जी में स्पेशल मटर पनीर/पालक पनीर इत्यादि में 100 ग्राम पनीर का परोसा जाना आवश्यक होगा। प्रत्येक विकेता/दुकानदार इन बस्तुओं की दर सूची जो संस्थान/दुकान के मालिक/प्रबंधक द्वारा दिनाक सहित हस्ताक्षरित हो अपनी दुकान/संस्थान के प्रवेश द्वार पर देवनागरी में लिखकर लगाना सुनिश्चित करेगा। प्रत्येक दुकानदार/व्यापारी उपभोक्ताओं को कैशमीमों जारी करेगा तथा उसकी डुप्लीकेट प्रति को निरीक्षण उद्देश्य के लिए अभिलेख के रूप में अपने पास रखेगा। आदेशानुसार यह अधिसूचना सरकारी राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से एक महीने तक वैध मानी जाएगी।