लखनपुर में 447 रुपये में मिलेगा सिलेंडर
संवाद सहयोगी, बिलासपुर : जिला दंडाधिकारी डॉ. अजय शर्मा ने जमाखोरी एवं मुनाफाखोरी रोकथाम अधिनियम के तहत जारी अधिसूचना के तहत जिला के विभिन्न हिस्सों में 14.2 व पांच किलोग्राम के घरेलू रसोई गैस सिलेंडर की भाड़ा व मजदूरी सहित संशोधित दरें निर्धारित की हैं।
मैसर्ज सैनी गैस सर्विस रौडा सेक्टर द्वारा दी जा रही घरेलू रसोई गैस के 14.2 किलोग्राम सिलेंडर की कीमत गोदाम से लाने पर 424 रुपये व पांच किलो के सिलेंडर की कीमत 157 रुपये होगी। निहाल, इंडस्ट्रियल एरिया, ट्रासपोर्ट कॉलोनी, रौडा सेक्टर दो व तीन, कोसरियां, मेन मार्केट बामटा चंगर, डियारा सेक्टर, लखनपुर, धौलरा व हाउसिंग कॉलोनी में 14.2 किलो का सिलेंडर 447 रुपये व पांच किलो का सिलेंडर 168 रुपये में मिलेगा। सुगल, जबली, व नोग में 14.2 किलो का सिलेंडर 450 रुपये में, बिरोजा फैक्टरी, चादपुर, माडवा, मंडी मानवा में 451 रुपये, कुंगरहट्टी, कंदरौर, निचली कोठीपुरा, सगीरंठी, उपरली कोठीपुरा, परोह, लुहणू कनैता में 452 रुपये, कल्लर, ब्रह्मापुखर, चिल्ला, तरेड़ में 453 रुपये, गसौड़, जुखाला, नम्होल, छड़ोल, दयोथ, मैथी, बंदला, झाग, औहर, बैहनाजट्टा, जामली, लोहारड़ा, समाड़ी, कल्ही, रिशिकेश, टेपरा में 457 रुपये, भड़ेतर, गंभरपुल, लाड़ाघाट, रानी कोटला में 468 रुपये, देवीघाटी, छकोह, नेरी, बैहली, सिकरोहा, स्वारघाट, बनेड़, जगातखाना, रटोह, बठोह, साई खारसी, मलोखर में 473 रुपये, बैहल, श्रीनयनादेवी, लखलखास में 476 तथा मजारी, बस्सी, भाखड़ा, टोबा व ग्वालथाई में 482 रुपये में उपलब्ध करवाया जाएगा। मैसर्ज रुद्रा गैस सर्विस स्वारघाट द्वारा दी जा रही घरेलू रसोई गैस का सिलेंडर गोदाम में 423 रुपये में मिलेगा। खड़ूनी स्वारघाट में गैस सिलेंडर 445 रुपये, कैंची मोड़, जगातखाना, तनबोल, पंजपिरी, बागछाल, बनेड़ व स्वाहण में 449 रुपये, बैहल, जामली, छड़ोल, जनौली, ज्यारिपतन, कल्लर, डडवाल में 453 रुपये, गलुआ, बठोह में 456 रुपये, नयनादेवी व घवाडल में 457 रुपये तथा कनफारा, माकड़ी, बस्सी, भाखड़ा, टोबा, सलोआ, मजारी व ग्वालथाई में 470 रुपये में मिलेगा।
हिमाचल प्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति निगम द्वारा संचालित गैस एजेंसी झडूत्ता के गोदाम में घरेलू रसोई गैस का सिलेंडर 424 रुपये में तथा पाच किलो का सिलेंडर 158 रुपये में मिलेगा। झडूत्ता लोकल, आनंदघाट व शेर में 14.2 किलो का सिलेंडर 446 रुपये व पांच किलो का सिलेंडर 169 रुपये, समोह, सुन्हाणी, कुजेबल, गुग्गा, ज्योरा, दोकड़ू, बरड में 449 रुपये, गेहड़वीं, बरठीं, सलासी, संगासनी, मनहान, पनोह, खालड़ा, अमरपुर, मलागन, भगेड़, भड़ोलीकला में 453 रुपये, शाहतलाई, पेहड़वीं, रिशकेश, औहर, जवोला, कंदरौर, सरुयनखास में 459 रुपये, बुहाड़, मरोतन, ज्योरिपतन, घराण, नखलेहड़ा, कोसरिया, जडू, मलराओ, मलाहेट, कोट, कोहिना में 471 रुपये में मिलेगा। घुमारवीं स्थिल निगम की गैस एजैंसी के गोदाम में बड़ा व छोटा सिलेंडर क्रमश: 424 रुपये व 158 रुपये में मिलेगा। नगर परिषद क्षेत्र घुमारवीं में इसकी कीमत क्रमश: 446 रुपये व 169 रुपये होगी। पलसोटी, दाबला, कोठी, कसोल, दधोलत, कसारु, दधोलीकला, बाड़ी मंझेड़वा, भगेड़ सिल में गैस सिलेंडर 449 रुपये, कुठेड़ा, लद्दा, कोटलू ब्राह्माणा, छत्त, पनोह, डंगार, मोरसिंघी, धरवाड़ा, ढलोह, पलासला, भराड़ी, लेहड़ी सरेल, परनाल, बम, तलवाड़ा, हरलोग, कंदरौर व जोल पलाखी में 454 रुपये, पंतेहड़ा, लदरौर, तरघेल, चोखना, करलोटी में 459 रुपये, हटवाड़, तल्याणा, कोट, नंनावा, छंज्यार, कुहमझवाड़, हवाण, तैंथा, बहल चुराड़ी, बाड़ी, पपरोला, भलस्वाय, बाग, विनदैली, धवाल, वुराल, थला, भरेड़ी, चौक, डोला, धगद व कंदवाली में 471 रुपये में मिलेगा। मैसर्ज साई विजय इंडेन गैस सर्विस बरमाणा के गोदाम में बड़ा व छोटा सिलेंडर क्रमश: 424 रुपये व 157 रुपये का उपलब्ध होगा जबकि बैरी में इनकी कीमत 446 रुपये व 168 रुपये होगी। दसगाव, विशनु कंग्योटा, बरमाणा, लगट, कैंची मोड़, घागस व दयोली में गैस सिलेंडर 450 रुपये व 170 रुपये तथा सलणु, खंगड़, पंजगाई, धार टटोह, कुडी व बराथु में 14.2 किलो का सिलेंडर 451 रुपये, हरनोड़ा, बगड़ा, भटेड़, देलग, कंदरौर, सोलग, दली में 453 रुपये तथा कसोल, चम्याउण, जमथल, द्रोबड़, रानीकोटला व स्यार डोबा में 457 रुपये में सिलेंडर की कीमत निर्धारित की गई है। मैसर्ज वनीता इंडेन गैस वितरक हटवाड़ द्वारा दिए जा रहे 14.2 किलो के घरेलू गैस सिलेंडर की कीमत 432 रुपये है। अधिसूचना के अनुसार घरेलू रसोई गैस वितरक उपभोक्ता से निर्धारित की गई दरों से अधिक मूल्य नहीं वसूलेंगे तथा उपभोक्ता पर गैस स्टोव या अन्य उपकरण खरीदने पर दबाव नहीं डालेंगे। हर वितरक को गैस सिलेंडर वितरण करने वाली गाड़ी के ऊपर लाउड स्पीकर, माप-तोल मशीन तथा रूट चार्ट की लेमिनेटिड प्रति व नवीनतम खुदरा मूल्य सूची सुनिश्चित करनी होगी। यदि कोई वितरक अधिसूचना की अवहेलना करते हुए पाया गया तो उसके खिलाफ आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाएगी।