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निर्धारित गति से चालक चलाए वाहन : उपायुक्त

यमुनानगर : जिला उपायुक्त रोहताश ¨सह खरब ने वाहन चालकों का आह्वान किया है कि वे सरकार

By JagranEdited By: Published: Sat, 25 Feb 2017 06:49 PM (IST)Updated: Sat, 25 Feb 2017 06:49 PM (IST)
निर्धारित गति से चालक चलाए वाहन : उपायुक्त
निर्धारित गति से चालक चलाए वाहन : उपायुक्त

यमुनानगर : जिला उपायुक्त रोहताश ¨सह खरब ने वाहन चालकों का आह्वान किया है कि वे सरकार द्वारा वाहनों की निर्धारित गति सीमा के अनुसार ही अपने वाहन चलाए। तेज गति से वाहन चलाने से हादसा होने का अंदेशा बढ़ जाता है। उन्होंने लोगों से अपील की कि किसी भी सड़क हादसे की सूचना टोल फ्री नंबर 1073 पर दें। उन्होंने वाहन चालकों को चेतावनी दी है और स्पष्ट किया है कि जिला में किसी भी ओवर लोडिड वाहन को सड़कों पर नहीं चलने दिया जाएगा। ओवरलोड वाहन चालकों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। ऐसे वाहनों से हमेशा सड़क दुर्घटनाएं बढ़ती है। उन्होंने बताया कि निर्धारित गति सीमा से अधिक गति से वाहन चलाना मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 183 के तहत दण्डनीय अपराध है। हर वाहन चालक निर्धारित गति में ही अपने वाहन चलाए, ताकि सड़क दुर्घटनाओं पर अंकुश लग सके।


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