हत्या मामले में चार को उम्रकैद, एक-एक लाख रुपये जुर्माना भी
जागरण संवाददाता,सोनीपत : गांव जठेड़ी में कहासुनी में युवक की हत्या करने के मामले में अदालत ने चार दो
जागरण संवाददाता,सोनीपत : गांव जठेड़ी में कहासुनी में युवक की हत्या करने के मामले में अदालत ने चार दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई है। बुधवार को अदालत ने चारों को दोषी करार दिया था। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुशील कुमार की अदालत ने यह सजा सुनाई है। दोषियों पर अदालत ने एक-एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
वर्ष 2015 में 7 जून की रात गांव जठेड़ी में मामूली कहासुनी के चलते चार युवकों ने एक युवक की हत्या कर दी थी। मृतक का सगा भाई घटना में गंभीर रूप से जख्मी हो गया था। मामले में जठेड़ी निवासी देवेंद्र ने पुलिस को शिकायत में बताया था कि देर रात कुछ युवकों ने उसके घर पर बाहर से आवाज लगाई जिस पर उसके भाई सोनू ने घर का दरवाजा खोल दिया। जैसे ही दरवाजा खोला तो युवकों ने घर में घुसकर सोनू पर चाकुओं से ताबड़तोड़ वार कर दिए। उसे बचाने के लिए उसका भाई धर्मबीर आया तो हमलावरों ने उसे भी चाकू मार कर गंभीर रूप से घायल कर दिया। दोनों को उपचार के लिए सामान्य अस्पताल में पहुंचाया गया जहां सोनू को मृत घोषित कर दिया गया जबकि धर्मबीर की हालत गंभीर होने के कारण चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार के बाद पीजीआई खानपुर रेफर किया था।
शिकायत के आधार पर पुलिस ने गांव के ही युवक जितेंद्र उर्फ मोनू, विनोद उर्फ काला, दीपक व ¨प्रस के खिलाफ मामला दर्ज किया था। जिसकी सुनवाई अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुशील कुमार की अदालत में चल रही थी।