दहेज प्रताड़ना के मामले में पति समेत तीन को एक-एक साल की कैद
-वृद्ध सास को भी माना दोषी, किया जुर्माना जागरण संवाददाता, खरखौदा : जूनियर मजिस्ट्रेट (प्रथम श्र
-वृद्ध सास को भी माना दोषी, किया जुर्माना
जागरण संवाददाता, खरखौदा : जूनियर मजिस्ट्रेट (प्रथम श्रेणी) न्यायाधीश डा. कविता कंबोज ने दहेज प्रताड़ना के मामले में चार को दोषी
करार दिया है। अदालत ने पति व दो ननदों को एक-एक वर्ष कैद तथा 22-22 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। साथ ही मामले में वृद्ध सास को भी अदालत ने दोषी मानते हुए उसे 22 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। मामले में ससुर को बरी कर दिया गया।
गांव सिलाना निवासी शीतल ने वर्ष 2010 में अपने ससुराल पक्ष के लोगों पर दहेज प्रताड़ना का आरोप लगाया था। शीतल ने बताया था कि उसकी शादी गांव मदीना निवासी धीरज के साथ हुई थी।शादी के बाद से ही उसे दहेज के लिए तंग किया जा रहा है। जिस पर पुलिस ने पति धीरज, सास ओमपति, ननद सुशीला व सरस्वती तथा ससुर रामचंद्र के खिलाफ दहेज प्रताड़ना व जान से मारने की धमकी देने का मामला दर्ज किया था। न्यायाधीश डा.कविता कंबोज की अदालत ने पति और दोनों ननदों को दोषी करार देते हुए एक-एक वर्ष की कैद और 22-22 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। इसमें दहेज प्रताड़ना के लिए 20-20 हजार व जान से मारने की धमकी देने के लिए दो-दो हजार रुपये जुर्माना किया गया है। अदालत ने आरोपी सास ओमपति को भी दोषी करार दिया है। हालांकि वृद्ध होने के चलते अदालत ने उसे 22 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है। जुर्माने की राशि पीड़ित शीतल को दी जाएगी।