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गोहाना बार की नई मत सूची पर बढ़ा विवाद

जागरण संवाददाता, गोहाना: गोहाना बार एसोसिएशन की नई मत सूची तैयार करने पर बवाल मच गया है। गोहान

By Edited By: Published: Tue, 24 Nov 2015 06:42 PM (IST)Updated: Tue, 24 Nov 2015 06:42 PM (IST)
गोहाना बार की नई मत सूची पर बढ़ा विवाद

जागरण संवाददाता, गोहाना:

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गोहाना बार एसोसिएशन की नई मत सूची तैयार करने पर बवाल मच गया है। गोहाना बार में 4 दिसंबर को प्रस्तावित चुनाव के ²ष्टिगत तैयार मत सूची में केवल 98 वकीलों को ही मताधिकार दिया गया है, जबकि गोहाना में वकीलों की संख्या लगभग 350 बताई जा रही है। अब बार में ही बगावत हो गई है।

पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय की बार कौंसिल ने नए चुनाव में प्रेक्टिस करने वाले वकीलों को ही मताधिकार देने का फैसला लिया है। पिछले दिनों गोहाना बार एसोसिएशन की अध्यक्ष रामलाल ¨सगला की अध्यक्षता में बैठक हुई थी। बैठक में नई मतसूची तैयार करने के लिए तीन वकीलों की कमेटी गठित की गई थी। कमेटी में इंद्र ¨सह सहरावत, इंद्र ¨सह मलिक और इंद्र ¨सह भनवाला शामिल हैं। इस कमेटी ने केवल 98 वकीलों का मताधिकार बरकरार रखा है, हालांकि बार एसोसिएशन के सदस्यों की संख्या लगभग 350 बताई जा रही है। बार एसोसिएशन के उपाध्यक्ष रवि कुमार व सह सचिव ललित पांचाल और अन्य वकीलों ने 98 सदस्यों की मतसूची पर एतराज जता दिया। इसी खेमे ने बार कौंसिल को एक सूची भेजी है, जिसमें 88 वकीलों के वोट खत्म करने की बात कही गई है। इन वकीलों को वोट का अधिकारी होने का दावा किया गया है। बार एसोसिएशन के पूर्व सचिव संदीप सनसनवाल ने भी 350 में से केवल 98 वकीलों के चयन पर आपत्ति जताई। उन्होंने कहा कि उन वकीलों के नाम भी मतसूची से काट दिए गए हैं जिनके फीस नियमित रूप से जमा होती रहती है। ऐसे में वोट का अधिकार उनका भी है जो बेशक अदालत में नहीं आते हैं, पर अपने घर पर कानूनी सलाह देते हैं। सनसनवाल ने कहा कि बृहस्पतिवार को बार एसोसिएशन की बैठक बुलाई जाएगी। दूसरी तरफ वोट काटने वाली कमेटी के सदस्य वरिष्ठ अधिवक्ता इंद्र ¨सह सहरावत कहते हैं कि फीस नियमित रूप से जमा करवाना मताधिकार का आधार नहीं है। वोट डालने का हक केवल उसी वकील को है जो नियमित रूप से अदालत में आता है और केस लड़ता है।

4 को होगा मतदान:

बार के चुनाव कार्यक्रम में अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव और सह-सचिव पदों के लिए 27 नवंबर तक नामांकन दाखिल होने हैं। नामांकन की जांच व वापस लेने की प्रक्रिया 28 नवंबर को होगी। इसके बाद 4 दिसंबर को मतदान होगा।


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