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हत्या के मामले में तीन को उम्रकैद

जागरण संवाददाता, सोनीपत अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रवीन कुमार की अदालत ने हत्या के माम

By Edited By: Published: Sat, 04 Jul 2015 08:23 PM (IST)Updated: Sat, 04 Jul 2015 08:23 PM (IST)
हत्या के मामले में तीन को उम्रकैद

जागरण संवाददाता, सोनीपत

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अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रवीन कुमार की अदालत ने हत्या के मामले की सुनवाई करते हुए तीन आरोपियों को दोषी करार दिया है। अदालत ने तीनों दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई है। अदालत ने तीनों दोषियों को 30-30 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना अदा न करने की सूरत में छह माह अतिरिक्त कैद की सजा भुगतनी होगी।

28 दिसंबर, 2012 को गांव पिनाना निवासी सतीश ने मोहाना थाना में अपने भाई सुनील उर्फ भीमा की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। बाद में उसने मोहाना थाना में आकर संदेह जताया कि उसके भाई का अपहरण किया गया है। उसने गांव के कुलदीप व सलीम पर अपहरण का शक जताया था। जिस पर पुलिस ने 18 जनवरी, 2013 को अपहरण का केस दर्ज कर लिया था। मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए दोनों आरोपियों को काबू कर लिया था। जिन्होंने पुलिस के सामने खुलासा किया था कि उन्होंने सुनील को 28 दिसंबर को खेतों में बुलवाया था। वहां पर अपने साथी देवडू निवासी साहिल के साथ मिलकर डंडों से पीटकर व गला दबाकर हत्या करने के बाद सुनील के शव को जौली-लाठ नहर में फेंक दिया था। जांच में पुलिस को पता चला कि गोहाना पुलिस ने 12 जनवरी, 2013 को एक शव बरामद किया था। जिसके कपड़ों को देखकर परिजनों ने उसकी शिनाख्त सुनील के रूप में की थी। जांच में सामने आया था कि कुलदीप को सुनील के उनके परिवार की लड़की से अवैध संबंध का शक था। जिसके चलते उन्होंने सुनील की हत्या की थी। पुलिस ने उनके तीसरे साथी साहिल को भी काबू कर लिया था। मामले की सुनवाई के बाद शनिवार को अदालत ने तीनों आरोपियों को दोषी करार दिया है। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रवीन कुमार की अदालत ने उम्रकैद की सजा सुनाई है।


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