हाउस टैक्स जमा करवाने में नहीं ले रहे रुचि
जागरण संवाददाता, गोहाना: गोहाना शहर के नागरिक अपना हाउस टैक्स जमा करवाने में रुचि नहीं ले रहे ह
जागरण संवाददाता, गोहाना:
गोहाना शहर के नागरिक अपना हाउस टैक्स जमा करवाने में रुचि नहीं ले रहे हैं। सरकार द्वारा टैक्स जमा करवाने पर अलग-अलग वर्षों के हिसाब से छूट भी निर्धारित की है। छूट के बाद भी शहर के लोगों टैक्स नहीं भर रहे हैं।
वर्तमान वर्ष में छह माह का अर्सा बीत जाने के बाद लगभग पांच फीसद ही हाउस टैक्स जमा हो पाया है। इस वर्ष के टैक्स के अभी तक एक करोड़ 80 लाख रुपये बकाया है।
नगर परिषद (नप) शहरी क्षेत्र में रहने वाले नागरिकों से सरकार के नियमों के अनुसार हाउस टैक्स की वसूली करती है। टैक्स के रूप में नप को जो पैसा मिलता है उसको शहर के विकास पर खर्च करने के साथ-साथ नागरिकों को सफाई व स्ट्रीट लाइट जैसी मूलभूत सुविधाएं मुहैया करवाई जाती हैं। शहर के लोग हाउस
टैक्स भरने में रुचि नहीं दिखा रहे हैं। रिहायशी व व्यवसायिक भवनों के लिए टैक्स की अलग-अलग दरें निर्धारित हैं। वर्तमान वित्त वर्ष में नप ने शहर में बने भवनों और खाली प्लाटों की एवज में लगभग एक करोड़ 90 लाख रुपये हाउस टैक्स वसूलने का लक्ष्य रखा है। इस वर्ष जनवरी माह से अब तक छह माह के अरसे में शहर के लोगों ने केवल दस लाख रुपये ही टैक्स जमा करवाया है, जो कुल राशि का लगभग पांच फीसद हिस्सा बनता है। बकाया 1.80 करोड़ रुपये का टैक्स को वसूलने में नप को काफी जद्दोजहद करनी पड़्र सकती हैं। सरकार द्वारा छूट देने के बावजूद भी शहर के लोग हाउस टैक्स भरने में रुचि नहीं ले रहे हैं।
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हाउस टैक्स की ये दरें हैं निर्धारित:
सरकार द्वारा नगर परिषद के दायरे में आने वाले प्लाटों, रिहायशी व
व्यवसायिक भवनों के लिए अलग-अलग दरें निर्धारित कर रखी हैं। 300 वर्ग गज के खाली प्लाटों या रिहायशी मकानों 50 पैसे प्रति वर्ग गज के हिसाब से हाउस टैक्स निर्धारित है। 300 वर्ग गज से अधिक के प्लाटों व मकानों पर दो रुपये प्रति वर्ष गज के हिसाब से हाउस टैक्स निर्धारित है। व्यवसायिक भवनों पर 50 वर्ग गज तक पर 12 रुपये रुपये प्रति वर्ग गज के हिसाब से हाउस टैक्स देना होता है। 51 से 100 वर्ग गज तक 18 रुपये, 101 से 500 वर्ग गज तक 24 रुपये और उससे अधिक के भवनों या
प्लाटों पर 30 रुपये प्रति वर्ग गज के हिसाब से हाउस टैक्स निर्धारित है।
सरकार ने यह दी छूट:
सरकार ने हाउस टैक्स भरने पर लोगों को छूट दी है। जो नागरिक वर्ष 2010-13 के हाउस टैक्स का एकमुश्त भुगतान करेंगे उन्हें 30 फीसद तक छूट दी जाएगी।
वर्ष 2013-15 के अवधि के हाउस टैक्स पर ब्याज माफ होगा। वर्तमान वर्ष में 31 जुलाई तक हाउस टैक्स जमा करवाने पर 10 फीसद तक छूट मिलेगी। पिछले सालों का लगभग 4 करोड़ रुपये हाउस टैक्स अभी तक बकाया पड़ा हुआ है।
क्या कहते हैं अधिकारी:
नप सचिव पीएस गुलिया ने कहा कि शहर के लोगों ने हाउस टैक्स के समय पर पैसे जमा करवाने चाहिए। इस पैसे को शहर के नागरिकों को मूलभूत सुविधाएं मुहैया करवाने पर खर्च किया जाता है। उन्होंने कहा कि सरकार ने अब हाउस टैक्स जमा
करवाने पर छूट भी दी है। लोगों को इस छूट का लाभ उठाना चाहिए।