बैंक को सेफ कस्टडी में रहेंगे बरामद गहने
बैंक सुरंग कांड - अदालत ने कहा, अंतिम निर्णय तक बैंक की यह बैंक की जिम्मेदारी जागरण संवाददाता, ग
बैंक सुरंग कांड
- अदालत ने कहा, अंतिम निर्णय तक बैंक की यह बैंक की जिम्मेदारी
जागरण संवाददाता, गोहाना: एसडीजेएम निधि बंसल ने बृहस्पतिवार को पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) को बैंक सुरग काड के केस का निर्णय होने तक बरामद गहनों और नगदी को अपनी सेफ कस्टडी में रखने के आदेश जारी कर दिए। अब गहनों की सुरक्षा की जिम्मेदारी बैंक की होगी।
पीएनबी गोहाना की मुख्य शाखा के लॉकर रूम में लगभग दो माह पहले 27 अक्टूबर को सुरग से सेंधमारी की घटना उजागर हुई थी। चोरों ने 77 लॉकरों को तोड़कर उनमें रखे गहने और नगदी चोरी कर कर लिए थे। पुलिस इस मामले में आरोपियों को गिरफ्तार करते हुए उनसे काफी गहने व लाखों रुपये बरामद कर चुकी है। ये गहने और नगदी सदर थाना में पुलिस चौकसी में रखे हुए थे। कुछ दिन पहले पुलिस ने अदालत में आवेदनपत्र दाखिल किया गया था। पुलिस ने अदालत से गुहार लगाई थी कि पीएनबी को बरामद गहनों की सुपरदारी करवाने के आदेश दिए जाए। मंगलवार को एसआईटी टीम ने धारा 160 के अंतर्गत नोटिस देते हुए बैंक के मुख्य प्रबंधक केएल विज और वरिष्ठ प्रबंधक एसके गोयल को तलब किया था। तब दोनों बैंक अधिकारियों ने बैंक की तरफ से सुपरदारी करवाने से इंकार कर दिया था। बुधवार को अदालत में पूर्व निश्चित सुनवाई हुई। बहस के बाद एसडीजेएम निधि बंसल ने अपने निर्णय को सुरक्षित रख लिया था। बृहस्पतिवार को अदालत ने पीएनबी सुरग काड का फैसला होने तक बैंक को बरामद माल को अपनी सेफ कस्टडी में रखने का आदेश दे दिया। अब पुलिस की गहनों की सुरक्षा की सिरदर्दी कम हो जाएगी।
लॉकर धारक चाहते है नगद भुगतान
पुलिस ने बैंक सुरक काड में अभी तक गिरफ्तार आरोपियों से नकद 4,43,500 रुपये व सोने व चांदी के 49 किलोग्राम 542 ग्राम और 10 मिलीग्राम गहने बरामद कर चुकी है। इन गहनों को सदर थाना में पुलिस चौकसी में रखा गया था। पीड़ित लॉकर धारक चाहते थे कि जितना माल बरामद हो चुका है, उसकी सुपरदारी बैंक करवाए। सुपरदारी में केस के निपटान तक बरामद माल की बिक्री सम्भव नहीं है। ऐसे में पीड़ित लॉकर धारक मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर भी भेंट कर चुके है। लॉकर धारकों ने मुख्यमंत्री से अनुरोध किया था कि बैंक को निर्देश दें कि सुपरदारी करवा कर बैंक आभूषण केस का निर्णय होने तक अपने पास रखे। लॉकर धारक चाहते है कि वारदात की तिथि 27 अक्टूबर में सोने और चांदी के भाव के आधार पर बैंक लॉकर धारकों को समानुपातिक नकद अंतरिम भुगतान कर दे।