दहेज हत्या में दोषी पति को उम्रकैद
-पति ने गला दबाकर दिया था वारदात को अंजाम जागरण संवाददाता, सोनीपत अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्याय
-पति ने गला दबाकर दिया था वारदात को अंजाम
जागरण संवाददाता, सोनीपत
अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश आशु संजीव टिंजन की अदालत ने दहेज हत्या मामले की सुनवाई करते हुए आरोप साबित होने पर दोषी पति को उम्रकैद की सजा सुनाई है। अदालत ने दोषी पर दस हजार रुपये जुर्माना भी किया है। जुर्माना न भरने पर दो माह तक अतिरिक्त कैद की सजा भुगतनी होगी।
बरसेड़ा फतेहपुर, उत्तरप्रदेश निवासी अखिलेश ने 12 अगस्त, 2013 को कुंडली थाना में शिकायत दी थी उसने अपनी बहन वंदना (23) की शादी तीन वर्ष पहले मूलरूप से गांव शाही मालपुर, फतेहपुर उत्तरप्रदेश निवासी अरूण के साथ की थी। अरूण घटना के समय कुंडली निवासी टीकाराम के घर रह रहा था। 11 अगस्त की रात को वंदना की संदिग्ध अवस्था में मौत हो गई थी। अखिलेश ने आरोप लगाया था कि उसके बहनोई अरूण ने उसकी बहन वंदना की गला दबाकर हत्या की है। उसने आरोप लगाया था कि शादी के बाद से ही आरोपी उसकी बहन को दहेज के लिए तंग करता था। वह वारदात से तीन माह पहले ही उत्तरप्रदेश से कुंडली आए थे। पुलिस ने दहेज हत्या का मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी थी। पुलिस ने आरोपी को काबू कर लिया था। बुधवार को मामले की सुनवाई करते हुए अदालत ने अरूण को दोषी करार दिया है। उसे उम्रकैद की सजा सुनाई गई है।