दुष्कर्मी पिता को आजीवन कारावास
जागरण संवाददाता, सोनीपत : अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश मनीषा बत्रा की अदालत ने बेटी से दुष्कर्म करने के मामले में पिता को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। दोषी पर 12 हजार रुपये जुर्माना भी किया गया है। जुर्माना अदा न करने की सूरत में पांच वर्ष अतिरिक्त कैद की सजा भुगतनी होगी।
गांव रायपुर की एक 15 वर्षीय लड़की ने 18 फरवरी को पुलिस में शिकायत दी थी कि उसके साथ चार माह पहले सामूहिक दुष्कर्म कर अश्लील फिल्म बनाई थी। इसमें नवीन, विकास व मोनू शामिल रहे हैं। इसके साथ ही उसने यह कहकर सभी को सकते में डाल दिया था कि उसका पिता भी उसके साथ दुष्कर्म कर चुका है। उसने पुलिस को बताया कि उसका पिता दुष्कर्म करने के बाद अब उसे गलत धंधे में डालना चाहता है। जिस पर पुलिस ने विभिन्न धाराओं के तहत आरोपी पिता के खिलाफ भी मामला दर्ज कर लिया था। उसने पुलिस के सामने अपने पिता से बचाने की गुहार लगाई थी। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी पिता को गिरफ्तार कर लिया था। उसने पुलिस के सामने दुष्कर्म की बात कबूल की थी। मामले की सुनवाई करते हुए सोमवार को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश मनीषा बत्रा की अदालत ने आरोपी पिता को दोषी करार दिया है। उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है।
काफी चर्चित हुआ था मामला
यह मामला काफी चर्चित हुआ था। पहले लड़की ने मामले में पुलिस को सामूहिक दुष्कर्म की शिकायत दी थी, जिसमें आरोपियों को सजा दिलवाने के लिए लड़की के पिता ने सामाजिक संगठनों के साथ मिलकर धरने प्रदर्शन किए थे। मामला इतना उछला था कि राष्ट्रीय महिला आयोग की टीम ने भी गांव रायपुर में दौरा कर लड़की के परिजनों व स्कूल की बच्चियों से बातचीत की थी।