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सजायाफ्ता सरपंच को विभाग ने किया बर्खास्त

जागरण संवाददाता, सिरसा : गांव रंगड़ी के सरपंच को उपायुक्त शरणदीप कौर बराड़ ने बर्खास्त कर दिया है। सरप

By JagranEdited By: Published: Tue, 25 Apr 2017 12:10 AM (IST)Updated: Tue, 25 Apr 2017 12:10 AM (IST)
सजायाफ्ता सरपंच को विभाग ने किया बर्खास्त
सजायाफ्ता सरपंच को विभाग ने किया बर्खास्त

जागरण संवाददाता, सिरसा : गांव रंगड़ी के सरपंच को उपायुक्त शरणदीप कौर बराड़ ने बर्खास्त कर दिया है। सरपंच चंद्रशेखर के विरुद्ध कार्रवाई पंचायती राज अधिनियम के तहत तब की गई है जब उसे मारपीट के मामले में सजा से दंडित किया है। रंगड़ी के सरपंच चंद्रशेखर का सितंबर 2008 में पंचायत चुनाव से पहले मोडियाखेड़ा के किसी व्यक्ति से झगड़ा हुआ था। इसमें चंद्रशेखर पर मारपीट करने सहित विभिन्न धाराओं के तहत सदर थाना में केस दर्ज हुआ। यह मामला अदालत में विचाराधीन रहा कि इसी दौरान चंद्रशेखर पंचायत चुनाव में सरपंच चुन लिया गया। 29 नवंबर 2016 को अदालत ने इस आपराधिक मामले में सरपंच को एक साल कैद व 2200 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। तभी से सरपंच जेल में बंद है।

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सजायाफ्ता सरपंच बर्खास्त किया है

पंचायतीराज अधिनियम में व्यवस्था है कि छह माह से अधिक सजा होने के बाद कोई भी व्यक्ति जनप्रतिनिधि नहीं रह सकता। चंद्रशेखर को एक साल कैद की सजा हुई है। इन्हीं तथ्यों को ध्यान में रखते हुए उपायुक्त ने सरपंच को बर्खास्त कर दिया है।

प्रीतपाल ¨सह, डीडीपीओ।


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