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विधानसभा चुनाव को लेकर कमेटी गठित

By Edited By: Published: Tue, 22 Jul 2014 10:47 PM (IST)Updated: Tue, 22 Jul 2014 10:47 PM (IST)
विधानसभा चुनाव को लेकर कमेटी गठित

जागरण संवाददाता,सिरसा : विधानसभा आम चुनाव 2014 के संबंध में चुनाव प्रक्रिया से जुड़े हुए अधिकारियों की एक बैठक अतिरिक्त उपायुक्त शिव प्रसाद शर्मा की अध्यक्षता में लघु सचिवालय के बैठक कक्ष में हुई। इस अवसर पर विभिन्न बिंदुओं पर विचार विमर्श किया गया। अतिरिक्त उपायुक्त ने बताया कि चुनाव घोषणा की तिथि से जिला में आदर्श आचार चुनाव संहिता लागू हो जाएगी तथा प्रतिदिन कानून व्यवस्था की रिपोर्ट भी पुलिस अधीक्षक द्वारा प्रस्तुत की जाएगी। उन्होंने कहा कि चुनाव शुरू होने के बाद एमसीसी की रिपोर्ट मुख्य चुनाव अधिकारी को भेजी जाएगी। जिसके लिए महाप्रबंधक हरियाणा राज्य परिवहन को नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है। इसी प्रकार उम्मीदवारों द्वारा नामाकन पत्र भरने के बाद मीडिया कोर्डिनेशन मॉनेटरिंग कमेटी द्वारा विज्ञापन, पेड न्यूज आदि की प्रमाणित रिपोर्ट भी तैयार की जाएगी। जिसके लिए अतिरिक्त उपायुक्त की अध्यक्षता में एमसीएमसी कमेटी गठित की गई है जिनके सदस्य जिला सूचना एवं जनसंपर्क अधिकारी, जिला विकास एवं पंचायत अधिकारी व एक मीडिया से संबंधित व्यक्ति होगा। इसी प्रकार न्यूज पेपर व टीवी चैनलो द्वारा दिये जाने वाले विज्ञापनो के बारे में भी रिपोर्ट तैयार की जाएगी। इस के अतिरिक्त विधानसभा चुनाव के दौरान चुनाव संबंधी शिकायते सुनने के लिए कंट्रोल रूम स्थापित किया जाएगा।

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शिव प्रसाद शर्मा ने बताया कि आचार संहिता का पालन व चुनाव खर्च पर निगरानी रखने के लिए अलग-अलग कमेटियों का गठन किया जाएगा। ये कमेटिया पूरी निगरानी से कार्य करेगी। उन्होंने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी किये जाने वाले कार्यक्रम अनुसार नामाकन पत्र लेने की प्रथम तिथि को सभी आर.ओ. द्वारा प्रारूप एक में अधिसूचना जारी की जाएगी। उन्होंने बताया कि विधानसभा का चुनाव लड़ने वाला उम्मीदवार भारत का नागरिक हो, आयु 25 वर्ष या उससे अधिक हो, पागल या दिवालीया ना हो, चुनाव लड़ने का पात्र हो और किसी कारण से अपात्र ना हो, हरियाणा राज्य के किसी भी चुनाव क्षेत्र का मतदाता हो।

28 लाख खर्च की सीमा

विधानसभा उम्मीदवार चुनाव के दौरान 28 लाख रूपये तक की राशि ही खर्च कर सकेगा।

उम्मीदवारी वापस लेने की अंतिम तिथि से दो दिन के अंदर-अंदर उनकी सरकारी देनदारियों का विवरण दो मुख्य समाचार पत्रों में छपवाया जाना चाहिए। इसके साथ ही उम्मीदवार का खाता भी बैंक में खुला हुआ होना चाहिए और चुनाव के समय खर्च होने वाली राशि भी इसी बैंक खाते से निकलवानी होगी।


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