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पुरानी शिकायतों पर 21 को सुनवाई करेगा बिजली निगम

जागरण संवाददाता, रोहतक : उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम के उपभोक्ताओं की शिकायतें दर्ज करने और पुरा

By JagranEdited By: Published: Mon, 27 Feb 2017 06:04 PM (IST)Updated: Mon, 27 Feb 2017 06:04 PM (IST)
पुरानी शिकायतों पर 21 को सुनवाई करेगा बिजली निगम
पुरानी शिकायतों पर 21 को सुनवाई करेगा बिजली निगम

जागरण संवाददाता, रोहतक : उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम के उपभोक्ताओं की शिकायतें दर्ज करने और पुरानी शिकायतों की सुनवाई के लिए उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच के सदस्य मार्च माह में विभिन्न स्थानों का दौरा करेंगे।

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निगम के प्रवक्ता ने ने बताया कि मंच के सदस्य 21 को रोहतक के कार्यकारी अभियंता के कार्यालय में शिकायतों की सुनवाई करेंगे तथा नई शिकायतें भी दर्ज करेंगे। इससे उपभोक्ताओं को अपने केस की सुनवाई की सुविधा निकटतम स्थान पर उपलब्ध होगी।

मंच के सदस्य उपभोक्ताओं की सभी प्रकार की समस्याओं की सुनवाई करेंगे, जिनमें मुख्यत: बि¨लग, वोल्टेज, मीटरिंग से संबंधित शिकायतें, कनेक्शन काटने और जोड़ने बिजली आपूर्ति में बाधाएं, कार्यकुशलता, सुरक्षा, विश्वसनीयता में कमी और हरियाणा बिजली विनियामक आयोग के आदेशों की अवहेलना आदि शामिल हैं। बहरहाल, मंच द्वारा बिजली अधिनियम की धारा 126 तथा धारा 135 से 139 के अन्तर्गत बिजली चोरी और बिजली के अनाधिकृत उपयोग के मामलों में दंड तथा जुर्माना और धारा 161 के अंतर्गत जांच एवं दुर्घटनाओं से सम्बंधित मामलों की सुनवाई नहीं की जाएगी।


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