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अवैध रूप से पोस्टर लगाने वाली 11 निजी संस्थाओं पर मुकदमा

जागरण संवाददाता, रोहतक : एसपी और नगर निगम आयुक्त के आदेश के बाद भी अवैध पोस्टर लगाने वाले के खिलाफ अ

By JagranEdited By: Published: Fri, 23 Jun 2017 01:01 AM (IST)Updated: Fri, 23 Jun 2017 01:01 AM (IST)
अवैध रूप से पोस्टर लगाने वाली 11 निजी संस्थाओं पर मुकदमा
अवैध रूप से पोस्टर लगाने वाली 11 निजी संस्थाओं पर मुकदमा

जागरण संवाददाता, रोहतक : एसपी और नगर निगम आयुक्त के आदेश के बाद भी अवैध पोस्टर लगाने वाले के खिलाफ अब प्रशासन ने कमर कस ली है। नगर निगम आयुक्त की तरफ से शहर की ऐसी 12 संस्थाओं के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया है। जिनके शहर में अवैध रूप से पोस्टर लगे हुए थे। सभी संस्थाओं के मालिकों को नोटिस भेजकर मुकदमे की जांच में शामिल होने के लिए कहा गया है।

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गौरतलब है कि शहर को स्वच्छ रखने के लिए हरियाणा सरकार ने कुछ दिन पहले एक सर्कुलर जारी किया था। जिसमें शहर में अवैध रूप से लगे पोस्टर आदि विज्ञापन संबंधी सामग्री को हटाने के निर्देश दिए गए थे। जिसके बाद नगर निगम आयुक्त और एसपी पंकज नैन ने समाचार पत्रों के माध्यम से लोगों को चेतावनी दी थी कि वह अपनी संस्थाओं के विज्ञापन के लिए शहर में पोस्टर लग लगाए। यहीं नहीं नगर निगम के कर्मचारियों ने शहर से पोस्टर हटाने का भी अभियान चलाया, लेकिन दिन में पोस्टर हटाए जाते और रात में फिर से लगा दिए जाते। जिसके बाद एसपी पंकज नैन और एडीसी प्रदीप कुमार ने निर्णय लिया कि इन संस्थाओं के खिलाफ केस दर्ज किया जाए। जिसके बाद अब सिविल लाइन थाने में 12 संस्थाओं के खिलाफ दो मुकदमे दर्ज किए गए है। दोनों मुकदमों में छह-छह संस्थाओं को नामजद किया गया है।

इन संस्थाओं के खिलाफ दर्ज हुआ मुकदमा

1. को¨चग फोर मैथ, कमल कॉलोनी

2. आइएमएस को¨चग सेंटर, गायत्री कॉम्पलेक्स मॉडल टाउन

3. लॉचिंग सून स्टूडियो, मानसरोवर पार्क

4. मिनाक्षी स्टूडियो अशोक चौक, सर्कुलर रोड

5. करियर अचीवर, मुंझाल कॉम्पलेक्स

6. ध्येय को¨चग सेंटर, जेके टॉवर मॉडल टाउन

7. कोटा एकेडमी, प्रेमनगर जेल रोड

8. स्कॉलर हब, डीएलएफ कॉलोनी

9. पायनियर एकेडमी, मॉडल टाउन

10. गुलशन कन्फेक्शनरी आर्यनगर

11. मिस्टर संजय शाह हुड्डा कॉम्पलेक्स

12. ग्लोरिस हेयर ब्यूटी शूट, सुभाषनगर

इस नियम के तहत दर्ज हुए मुकदमे

नगर निगम आयुक्त ने बताया कि सभी 12 संस्थाओं के खिलाफ हरियाणा संपत्ति अधिनियम 1989 (संशोधित अधिनियम 1990) के अंतर्गत दोनों मुकदमों को दर्ज किया गया है। बता दें कि यह दोनों मुकदमे धारा 3ए और 188 में दर्ज किए गए हैं।

वर्जन

अलग अलग 12 निजी संस्थाओं के खिलाफ केस दर्ज कराए गए हैं। सभी को नोटिस देकर भी सूचित कर दिया था। शहर में इस तरह से पोस्टर लगाना गैर कानूनी है। इसलिए मुकदमे दर्ज किए गए हैं।

प्रदीप कुमार, एडीसी एवं नगर निगम आयुक्त।


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