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नियम 134ए पर अधूरी जानकारी देने वाले निजी स्कूलों को दिए जाएंगे नोटिस

जागरण संवाददाता, रोहतक : नियम 134ए पर शिक्षा विभाग को आधी-अधूरी जानकारी देने वाले निजी स्कूलों को

By JagranEdited By: Published: Sat, 25 Mar 2017 06:47 PM (IST)Updated: Sat, 25 Mar 2017 06:47 PM (IST)
नियम 134ए पर अधूरी जानकारी देने वाले निजी स्कूलों को दिए जाएंगे नोटिस
नियम 134ए पर अधूरी जानकारी देने वाले निजी स्कूलों को दिए जाएंगे नोटिस

जागरण संवाददाता, रोहतक :

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नियम 134ए पर शिक्षा विभाग को आधी-अधूरी जानकारी देने वाले निजी स्कूलों को लेकर शिक्षा विभाग सख्त होने लगा है। शिक्षा विभाग की ओर से सभी निजी स्कूलों से कक्षावार रिक्त सीटों का ब्यौरा मांगा गया था। लेकिन जिला में एक दर्जन से भी अधिक ऐसे स्कूल मिले हैं जिन्होंने पहली से 12वीं कक्षा तक में इस नियम के तहत रिक्त सीटों का पूरा ब्योरा विभाग को नहीं दिया है। अब विभाग की ओर से ऐसे सभी निजी स्कूलों को नोटिस दिए जाएंगे जिन्होंने कक्षावार पूरा ब्यौरा विभाग को नहीं सौंपा है। बता दें कि नियम 134ए के तहत शिक्षा विभाग की ओर से कक्षावार रिक्त सीटों का ब्योरा मांगे जाने के निर्देश के बाद जिला के 197 निजी स्कूलों की ओर शिक्षा विभाग को सूची सौंप दी गई थी। इस सूची में ज्यादातर निजी स्कूलों ने अपने यहां कक्षावार रिक्त सीटों का पूरा ब्योरा विभाग को दे दिया है लेकिन अभी तक दर्जन से भी अधिक निजी स्कूल ऐसे हैं जिन्होंने विभाग को महज पहली या दो कक्षाओं का ही ब्योरा मुहैया कराया है। वहीं कई स्कूल ऐसे भी हैं जिन्होंने केवल सातवीं या पांचवीं कक्षा का ब्यौरा दिया है। ऐसे में लगभग डेढ़ दर्जन स्कूलों की ओर से सभी कक्षाओं का पूरा ब्यौरा नहीं दिए जाने से विभाग की ओर से उनको नोटिस देने की तैयारी कर ली गई है। इसके लिए जिला शिक्षा अधिकारी ने सभी पांचों खंड शिक्षा अधिकारियों को निर्देश दिए हैं।

गौरतलब है कि सरकार की ओर से लागू किए गए नियम 134ए के तहत सभी निजी स्कूलों को कक्षावार दस फीसद सीटों पर ऐसे विद्यार्थियों का दाखिला करना होता है जो आर्थिक रूप से कमजोर होते हैं। तय नियमों और प्रक्रिया के मुताबिक इन सीटों पर दाखिला दिया जाता है। जिसमें तहत बिना फीस के भी आर्थिक रूप से कमजोर बच्चे निजी स्कूलों में शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं।

फ्री शिक्षा के लिए अब तक पहुंचे तीन दर्जन आवेदन :

निजी स्कूलों में नियम 134ए के तहत दाखिले के लिए गत 20 मार्च से शुरू की गई आवेदन प्रक्रिया के तहत अब तक तीन दर्जन आवेदन विभाग के पास पहुंच चुके हैं। बता दें कि इस नियम के तहत आवेदन करने की अंतिम तिथि 10 अप्रैल है। इन दिनों सभी कक्षाओं के परिणाम घोषित नहीं होने से आवेदन प्रक्रिया अभी धीमी बनी हुई है। अगले सप्ताह इसमें तेजी आने की उम्मीद है।

वर्जन :

जिन निजी स्कूलों ने पहली कक्षा से 12वीं कक्षा तक में रिक्त सीटों का कक्षावार पूरा ब्योरा विभाग को नहीं दिया है। उनको शिक्षा विभाग की ओर से नोटिस भेजे जाएंगे। इसके लिए सभी खंड शिक्षा अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं।

-सुनीता रुहिल, जिला शिक्षा अधिकारी।


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