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सामूहिक दुष्कर्म का ही चलेगा मुकदमा, आत्महत्या के लिए उकसाने की बढ़ेगी धारा

जागरण संवाददाता, रोहतक : कलानौर थानाक्षेत्र के एक गांव में महिला के साथ हुई सामूहिक दुष्कर्म की वारद

By Edited By: Published: Tue, 27 Sep 2016 01:01 AM (IST)Updated: Tue, 27 Sep 2016 01:01 AM (IST)
सामूहिक दुष्कर्म का ही चलेगा मुकदमा, आत्महत्या के लिए उकसाने की बढ़ेगी धारा

जागरण संवाददाता, रोहतक : कलानौर थानाक्षेत्र के एक गांव में महिला के साथ हुई सामूहिक दुष्कर्म की वारदात के मामले में जहां रविवार को नया मोड़ आ गया था, वहीं सोमवार को 164 के बयानों का जब पुलिस ने अवलोकन किया तो स्थिति साफ हो गई। महिला ने 164 के बयानों में भी पांच युवकों पर ही दुष्कर्म का आरोप लगाया हुआ है। हालांकि महिला अधिवक्ता के सामने हुई काउंसिलिंग के दौरान महिला ने एक युवक पर आरोप लगाया हुआ है।

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कलानौर एसएचओ की माने तो महिला के बयानों पर जो मुकदमा दर्ज हुआ है, वहीं मुकदमा आगे भी चलेगा। वहीं इस मुकदमे में धारा 306 बढ़ जाएगी।

गौरतलब है कि इस गांव की रहने वाली महिला ने पुलिस को बयान दिया था कि उसके साथ गांव के सुनील और चार अन्य युवकों ने अपहरण कर लिया और खेतों में ले जाकर उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया। जिसके बाद आरोपी उसे सड़क पर फेंककर फरार हो गए थे। इस मामले में पुलिस ने महिला के बयानों पर केस दर्ज कर लिया था। वहीं पुलिस ने महिला का मेडिकल कराने के बाद उसके अदालत में धारा 164 के बयान कराए थे।

कलानौर एसएचओ इंस्पेक्टर जितेंद्र ने बताया कि सोमवार को महिला के 164 के बयानों का अवलोकन किया गया। जिसमें महिला ने पांच युवकों पर ही सामूहिक दुष्कर्म का आरोप लगाया हुआ है। हालांकि इंस्पेक्टर का कहना है कि महिला अधिवक्ता की काउंसिलिंग में उसने एक युवक सनील पर ही दुष्कर्म का आरोप लगाया है।

यहीं नहीं काउंस¨लग के दौरान महिला ने लिखकर दिया हुआ है कि उसे सुनील बाइक पर बैठाकर ले गया और उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया। इसलिए पुलिस अफसरों का कहना है कि मुकदमा 164 के बयानों पर चलेगा। यानि सामूहिक दुष्कर्म का केस ही चलेगा। वहीं इस मुकदमे में सुनील और अन्य के खिलाफ आत्महत्या के लिए उकसाने की धारा और बढ़ाई जा सकती है। गौरतलब है कि महिला ने सामूहिक दुष्कर्म के बाद फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी। जिसके बाद पुलिस अफसरों में हड़कंप मच गया था।

वर्जन

महिला ने जो पुलिस को बयान दिए थे। वहीं बयान उसने अदालत में 164 के दिए है। इसलिए सामूहिक दुष्कर्म का मुकदमा ही आगे तक चलेगा। परिजनों की शिकायत पर इस केस में धारा 306 बढ़ा दी जाएगी। सोमवार को उसके बयानों का अवलोकन किया गया है।

-इंस्पेक्टर जितेंद्र, कलानौर एसएचओ।


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