हत्या के मामले में दो को उम्रकैद, दो हुए बरी
जागरण संवाददाता, रोहतक : हत्या के एक मामले में एडीजे जसबीर की अदालत ने दो हत्यारों को उम्रकैद की सजा
जागरण संवाददाता, रोहतक : हत्या के एक मामले में एडीजे जसबीर की अदालत ने दो हत्यारों को उम्रकैद की सजा सुनाई है। वहीं साक्ष्य के अभाव में दो आरोपियों को बरी कर दिया है। बता दें कि दो साल पहले गांव इस्माइला मे एक युवक की हत्या कर दी गई थी। जिस मामले में पुलिस की जांच में चार युवकों के नाम सामने आए थे। इसके बाद आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट कोर्ट में फाइल की गई थी।
एडीजे जसबीर की अदालत ने मंगलवार को अपना फैसला सुनाते हुए आरोपियों पर दस-दस हजार रुपये का जुर्माना भी सुनाया है। गौरतलब है कि 21 नवंबर 2014 को सांपला थानाक्षेत्र के गांव इस्माइला में सुनील उर्फ काला की हत्या कर दी गई थी। पुलिस ने मृतक की मां संतोष की शिकायत पर हत्या का केस दर्ज किया था। इस मामले में जांच में शुरुआत में दो आरोपियों के नाम सामने आए। इसके बाद पुलिस की जांच आगे बढ़ी तो सुरेंद्र उर्फ सोनू, रवि उर्फ संजय, बिल्लू और वजीर को आरोपी बनाया गया। उनके खिलाफ हत्या का केस दर्ज किया गया। इस मामले में 20 अगस्त 2015 को कोर्ट में चार्जशीट पेश की गई और कुल 20 गवाही हुई। मंगलवार को एडीजे जसबीर ¨सह की कोर्ट ने सुरेंद्र उर्फ सोनू व रवि उर्फ संजय को उम्रकैद की सजा सुना दी, जबकि बिल्लू व वजीर को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया।