भाभी की हत्या में देवर को उम्रकैद
जागरण संवाददाता, रोहतक : महम के गांव खरकड़ा में दो वर्ष पहले गोलियां चलाकर भाभी की हत्या और भाई पर का
जागरण संवाददाता, रोहतक : महम के गांव खरकड़ा में दो वर्ष पहले गोलियां चलाकर भाभी की हत्या और भाई पर कातिलाना हमला करने वाले दोषी को जिला एवं सत्र न्यायाधीश संतलाल ने उम्रकैद की सजा सुनाई है। अदालत ने दोषी के भाई पर कातिलाना हमले में भी दस वर्ष कारावास की सजा सुनाई है। दोषी ने प्लॉट के विवाद में रिश्ते को कलंकित करते हुए सनसनीखेज वारदात को अंजाम दिया था। अदालत ने दोषी को कुल 25 हजार रुपये अर्थदंड जमा करने के भी निर्देश दिए हैं।
गांव खरकड़ा निवासी प्रदीप ने सात मार्च 2014 को महम थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। प्रदीप का कहना था कि सुबह साढ़े 11 बजे उसके पिता जगत ¨सह और मां दर्शना देवी प्लॉट पर गए हुए थे। प्रदीप का कहना था कि उक्त प्लॉट को लेकर उनके परिवार का चाचा अजमेर पुत्र मूलचंद से विवाद चल रहा था। आरोप था कि अजमेर ने उसकी मां दर्शना देवी पर लाइसेंसी पिस्तौल से गोली मार दी। उसके पिता जगत ¨सह ने दर्शना को बचाने का प्रयास किया तो अजमेर ने उन पर भी कई गोलियां चलाईं। अचानक किए गए हमले में दंपति गंभीर रुप से घायल हो गए। प्रदीप का भाई शक्ति ¨सह मौके पर पहुंचा और उसने शोर मचा दिया तो हमलावर मौके से भाग गया। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर कार्रवाई की और अजमेर को गिरफ्तार कर जेल भेजा व उसके खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया। अदालत उक्त मुकदमे की सुनवाई की। गवाहों के बयान और सुबूतों के आधार पर अदालत ने अजमेर को दोषी मानते हुए हत्या में उम्रकैद 15 हजार अर्थदंड, हत्या की कोशिश में दस साल कैद सात हजार अर्थदंड और अन्य आर्म्स एक्ट में दो वर्ष कैद व तीन हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।