जाट शिक्षण संस्था : हाईकोर्ट के आदेश, 15 दिन में नियमानुसार कराओ वार्डबंदी
जागरण संवाददाता, रोहतक : जाट शिक्षण संस्था चुनाव को लेकर पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने एक याचिका की
जागरण संवाददाता, रोहतक : जाट शिक्षण संस्था चुनाव को लेकर पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने एक याचिका की सुनवाई करते हुए प्रशासन को 15 दिन तक अंदर वार्डबंदी की प्रक्रिया को नियमानुसार पूरा करने के आदेश दिए है। भौगोलिक क्षेत्र से वार्डबंदी किए जाने से संस्था के पूर्व उपप्रधान नरेश उर्फ काला ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। हाईकोर्ट के आदेश से संस्था के सदस्यों में चुनाव को लेकर उत्सुकता बढ़ गई है।
जाट एजुकेशन सोसायटी के उपप्रधान नरेश काला ने संस्था की वार्डबंदी पर सवाल खड़े करते हुए प्रशासन के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। बृहस्पतिवार को अदालत ने इस याचिका पर सुनवाई करते हुए प्रशासन को 15 दिन में वार्डबंदी करने के आदेश जारी किए है। उपप्रधान नरेश काला का कहना है कि संस्था के चुनाव में कुछ लोगों को फायदा पहुंचाने के मकसद से वार्डबंदी की गई थी। इससे एक ही परिवार के सदस्यों के अलग-अलग कोलेजियम में वोट बंट गए थे। इतना ही नही पति-पत्नी के वोट भी अलग-अलग जगह पर बन गए थे। समाज के लोगों में इसको लेकर खासा विरोध था। हाईकोर्ट के आदेश से संस्था के लोगों में खुशी की लहर दौड़ गई है। संस्था के काफी लोगों के वोट उनके कालेजियम से कट कर अन्य कालेजियम में चले गए थे।