हाई कोर्ट ने मॉडल स्कूल को भेजा अवमानना का नोटिस
जागरण संवाददाता, रोहतक : नियम 134ए के तहत सत्र हाई कोर्ट के आदेशों की अवमानना पर शहर के प्रतिष्ठित म
जागरण संवाददाता, रोहतक : नियम 134ए के तहत सत्र हाई कोर्ट के आदेशों की अवमानना पर शहर के प्रतिष्ठित मॉडल स्कूल प्रबंधक और जिला शिक्षा अधिकारी को नोटिस भेजा गया है। हाई कोर्ट के नोटिस से स्कूल प्रबंधन में हड़कंप मच गया है।
गौरतलब है कि सत्र 2014-15 में ड्रा के दौरान दस बच्चों का नंबर मॉडल स्कूल में पड़ा था। स्कूल के प्रशासनिक अधिकारियों ने ड्रा देरी से होने पर बच्चों का दाखिला यह कहकर करने से इंकार कर दिया था कि स्कूल की सभी सीट भर चुकी हैं। बच्चों के अभिभावकों ने इसकी शिकायत कई बार अन्य प्रशासनिक अधिकारियों को भी दी, लेकिन दाखिला नहीं हो पाया। अंत में बच्चों के अभिभावकों ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया, जिसके बाद कोर्ट ने 24 फरवरी 2015 को ही अपना निर्णय सुनाते हुए चार लोगों को कोर्ट की अवमानना करने का नोटिस भेजकर जवाब मांगा है। कोर्ट ने स्कूल चेयरमैन जिला उपायुक्त शेखर विद्यार्थी, स्कूल के सीईओ महेंद्र ¨सह राठी, प्राचार्या तरु गुप्ता, जिला शिक्षा अधिकारी सत्यवती नांदल आदि शामिल है।
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कोर्ट से आए नोटिस के बारे में मुझे अभी पता नहीं हैं, क्योंकि मैं पिछले कई दिनों से छुट्टी पर हूं। बुधवार को जब स्कूल में जाऊंगा तो नोटिस के बारे में पूरी जानकारी दे सकता हूं।
- महेंद्र ¨सह राठी, प्रशासनिक अधिकारी, मॉडल स्कूल।
हाई कोर्ट का नोटिस मुझे मिल चुका हैं, लेकिन इस मामले में स्कूल के प्रशासनिक अधिकारी विस्तार से जानकारी दे सकते है। मामला स्कूल में 134ए के तहत दाखिला न देने का ही है।
- सत्यवती नांदल, जिला शिक्षा अधिकारी।