छात्रा से गैंगरेप के तीन आरोपियों को 14 साल कैद
जागरण संवाददाता, रोहतक : नौवीं की छात्रा को कार में लिफ्ट देकर गैंगरेप करने के तीन आरोपियों को एडीजे-15 राजेश शर्मा की कोर्ट ने 14 वर्ष कारावास की सजा सुनाई है। तीनों आरोपियों को 10 हजार रुपये अर्थ दंड जमा करने का भी आदेश दिया गया है।
लिफ्ट का झांसा देकर की दरिंदगी : सांपला थाने में दर्ज कराई गई एफआइआर के मुताबिक 25 जून 2010 को नौवीं कक्षा की नाबालिग छात्रा स्कूल के लिए घर से निकली थी। इसी दौरान गांव का रिश्तेदार झज्जर जिले के जहाजगढ़ निवासी धीरज कार लेकर उसे रास्ते में मिला और उसे स्कूल तक छोड़ने की बात कही। कार में सोनीपत के पलड़ा गांव निवास कृष्ण और राकेश भी सवार थे। तीनों आरोपी छात्रा को स्कूल ले जाने के बजाय एकांत स्थान पर ले गए और कार में ही उससे गैंगरेप किया। इस मामले में पुलिस ने पीड़िता का डॉक्टरी परीक्षण कराया और कोर्ट में बयान दर्ज कराए। जांच के बाद तीनों आरोपियों के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की। कोर्ट ने गवाहों के बयान और दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की बहस सुनने के बाद सजा सुनाई।