Move to Jagran APP

नियम 134ए के बारे में दी जानकारी

जासं, रेवाड़ी:आम आदमी पार्टी की ओर से शहर के मोहल्ला गुर्जरवाड़ा में मोहल्ला सभा का आयोजन किया गया। मो

By Edited By: Published: Sun, 19 Feb 2017 05:39 PM (IST)Updated: Sun, 19 Feb 2017 05:39 PM (IST)
नियम 134ए के बारे में दी जानकारी
नियम 134ए के बारे में दी जानकारी

जासं, रेवाड़ी:आम आदमी पार्टी की ओर से शहर के मोहल्ला गुर्जरवाड़ा में मोहल्ला सभा का आयोजन किया गया। मोहल्ला सभा में पार्टी कार्यकर्ता संजय शर्मा ने लोगों को बीपीएल श्रेणी के विद्यार्थियों को निजी स्कूल में प्रवेश की नियम 134ए व 158 की जानकारी देकर आवेदन की प्रक्रिया से अवगत कराया। संजय शर्मा ने कहा कि बीपीएल श्रेणी के विद्यार्थियों को प्रवेश देने के लिए 20 मार्च से 10 अप्रैल तक आवेदन करना होगा तथा इसके लिए बीपीएल राशन कार्ड, मूल निवास प्रमाण पत्र, विद्यार्थी का आधार कार्ड, जन्म प्रमाण पत्र, रिपोर्ट कार्ड सहित अन्य दस्तावेज जरूरी है। उन्होंने कहा कि इसके अलावा शिक्षा नियमावली 158 के तहत कोई भी प्राइवेट स्कूल प्रवेश के समय वार्षिक चार्ज, बिल्डिंग फंड, विकास शुल्क व कंप्यूटर शुल्क नहीं ले सकते हैं। इसके अलावा सभी स्कूलों में एनसीईआरटी की पुस्तकें पढ़ाना अनिवार्य होगा। तत्पश्चात उन्होंने दिल्ली सरकार द्वारा लिए गए फैसलों की जानकारी दी। इस अवसर पर मूर्ति देवी, संतरा देवी, मेवा देवी, बनारसी देवी, फूली देवी, संतोष देवी, जितेंद्र यादव मौजूद थे।


Jagran.com अब whatsapp चैनल पर भी उपलब्ध है। आज ही फॉलो करें और पाएं महत्वपूर्ण खबरेंWhatsApp चैनल से जुड़ें
This website uses cookies or similar technologies to enhance your browsing experience and provide personalized recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.