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अवैध है तीन बच्चों की मां का प्रेम विवाह

कृष्ण कुमार, रेवाड़ी: जींद जिले की जिस महिला को लेने के लिए दबंगई दिखाते हुए पानीपत पुलिस शुक्रवार को

By Edited By: Published: Sun, 26 Apr 2015 12:59 AM (IST)Updated: Sun, 26 Apr 2015 12:59 AM (IST)
अवैध है तीन बच्चों की मां का प्रेम विवाह

कृष्ण कुमार, रेवाड़ी: जींद जिले की जिस महिला को लेने के लिए दबंगई दिखाते हुए पानीपत पुलिस शुक्रवार को यहां के गांव खरखड़ी पहुंची थी, उस महिला ने अपने बयानों से एक नया और पेचीदा विवाद खड़ा कर दिया है। महिला का कहना है कि पहला पति उसके साथ मारपीट करता था, जिसके चलते उसने खरखड़ी गांव के एक युवक के साथ शादी कर ली है। अदालत ने महिला की इच्छा पर उसे खरखड़ी गांव के युवक के साथ भेज दिया है।

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जागरण ने इस संबंध में वरिष्ठ अधिवक्ता व जिला महिला एवं बाल संरक्षण अधिकारी से बात की। विशेष बात ये है कि महिला ने उन तीनों बच्चों को भी अपना मानने से इंकार कर दिया, जिन बच्चों को आज अदालत में उसके बच्चे बताते हुए पेश किया गया था। महिला ने अपना कोई बच्चा न होने की दलील दी। इस मामले के जांच अधिकारी राजबीर ¨सह का कहना है कि रेवाड़ी पुलिस की भूमिका कानूनी पेचीदगी देखने की नहीं बल्कि सुरक्षा देने तक सीमित थी। हमने आज अदालत के आदेश पर महिला को खरखड़ी गांव के युवक के साथ भेज दिया है। कानूनी मामला इसराना में चलेगा।

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¨हदू विवाह अधिनियम में पहले पति को तलाक दिए बिना महिला दूसरी शादी नहीं कर सकती। यही कानून पुरुष पर लागू होता है। कानूनी रूप से इस तरह की शादी गैर कानूनी है, अपराध है। शादीशुदा महिला किसी के साथ लिव इन रिलेशनशिप में भी नहीं रह सकती। यदि कोई महिला अपने पति को बिना तलाक दिए किसी अन्य व्यक्ति के साथ पत्नी की तरह रहती है तो ये अनैतिक संबंध माने जाएंगे।

-नीलम शर्मा, जिला महिला एवं बाल संरक्षण अधिकारी, रेवाड़ी।

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कोई भी महिला ¨हदू मैरिज एक्ट के तहत पति को तलाक दिए बिना न तो दूसरी शादी कर सकती है और न ही लिव इन रिलेशनशिप में किसी के साथ रह सकती है। महिला को कहीं भी रहने का अधिकार है, परंतु एक मित्र या रिश्तेदार के रूप में। यदि वह पत्नी बन कर रहती है तो यह अपराध की श्रेणी में आता है। बिना तलाक दिए किसी अन्य से शादी करने पर पहला पति ¨हदू मैरिज एक्ट के सेक्शन 11 के तहत महिला के खिलाफ कोर्ट में जा सकता है। सेक्शन 9 के तहत पहला पति अपनी पत्नी को वापस लाने के लिए कोर्ट व पुलिस का सहारा भी ले सकता है।

-रणजीत ¨सह, एडवोकेट, रेवाड़ी।

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आज महिला के कोर्ट में बयान दर्ज कराए गए हैं। महिला ने युवक के साथ रहच्े की इच्छा जताई थी। महिला ने कहा है कि उसका पहला पति उसके साथ मारपीट करता था। ये कानूनी मामला है। पुलिस ने अदालत के आदेशों का अनुपालन करते हुए महिला को खरखड़ी के उस युवक के साथ भेजा है, जिससे शादी करने व उसके साथ रहच्े की इच्छा जताई थी।

- मनबीर ¨सह, पुलिस अधीक्षक, रेवाड़ी।


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