दुष्कर्म की खबर के के बगल में लगाएं-दुष्कर्म के आरोपों से एचआर मैनेजर बरी
कोर्ट का लोगो लगाएं -कंपनी में कार्यरत महिला कर्मचारी ने लगाया था आरोप -अदालत ने संदेह लाभ के आध
कोर्ट का लोगो लगाएं
-कंपनी में कार्यरत महिला कर्मचारी ने लगाया था आरोप
-अदालत ने संदेह लाभ के आधार पर सुनाया फैसला
जागरण संवाददाता, रेवाड़ी : अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश शशि चौहान ने दुष्कर्म तथा अश्लील क्लीप बनाने के आरोपों में नीमराणा स्थित एक कंपनी के एचआर मैनेजर को संदेह लाभ देते हुए आरोपों से बरी किया है। एचआर मैनेजर के खिलाफ रेवाड़ी में रहने वाली एक महिला कर्मचारी ने दुष्कर्म तथा अश्लील क्लीप बनाने का आरोप लगाते हुए इसी वर्ष जुलाई में मामला दर्ज कराया था।
जिले के बावल क्षेत्र गांव प्राणपुरा निवासी नरेंद्र कुमार नेहरा अलवर जिले के नीमराणा स्थित टोकई कंपनी में एचआर मैनेजर के पद पर कार्यरत है। नरेंद्र पर कंपनी में कार्यरत एक महिला ्रकर्मचारी ने दुष्कर्म तथा अश्लील क्लीप बनाकर ब्लैकमेल करने का आरोप लगाते हुए 15 जुलाई 2014 को माडल टाउन थाना में मामला दर्ज कराया था। शिकायत में महिला ने यह भी आरोप लगाया था कि उसका जयपुर तथा रोहतक में भी ले जाकर मैनेजर ने शारीरिक शोषण किया तथा कंपनी में भी छेड़छाड़ करता था। पुलिस ने जांच पूरी करने के बाद इस मामले में मैनेजर को कोर्ट में पेश कर दिया। अदालत ने सभी साक्ष्यों तथा गवाहों को सुनने के बाद एचआर मैनेजर को संदेह लाभ देते हुए आरोपों से बरी कर दिया।