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प्रशासन ने लगाई चाइनीज पटाखों पर रोक

फोटो संख्या:12 -स्टाल आवंटित, जिला प्रशासन ने कहा तय स्थानों पर ही लगाए स्टाल -रेवाड़ी के लिए 250

By Edited By: Published: Tue, 21 Oct 2014 04:25 PM (IST)Updated: Tue, 21 Oct 2014 04:25 PM (IST)
प्रशासन ने लगाई चाइनीज पटाखों पर रोक

फोटो संख्या:12

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-स्टाल आवंटित, जिला प्रशासन ने कहा तय स्थानों पर ही लगाए स्टाल

-रेवाड़ी के लिए 250 स्टालों का निकाला ड्रा

जागरण संवाददाता, रेवाड़ी :

जिला प्रशासन ने चाइनीज पटाखों की बिक्री पर पूर्णतया रोक लगा दी है। प्रशासन ने इसके अलावा सोमवार को दीपावली पर पटाखों की बिक्री के लिए स्टालों के ड्रा भी निकाल दिए। जिला सचिवालय में सीटीएम बीबी गोगिया की अध्यक्षता में पटाखों के लिए रेवाड़ी में 250 स्टालों का ड्रा निकाला गया।

कोसली, बावल व धारूहेड़ा में आवेदन करने वाले सभी को आवेदनकर्ताओं को स्टाल आवंटित की गई। साथ ही इन स्टालों पर चाइनीज पटाखों की बिक्री पर पाबंदी लगाई गई है। प्रशासन ने ये चाइनीज पटाखों की बिक्री करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी है।

सीटीएम भारत भूषण गोगिया ने विक्रेताओं को पटाखों के भंडारण, बिक्री व इस्तेमाल के संबंध में विस्फोटक अधिनियम, 1884 के तहत आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए। उन्होंने कहा कि कोई भी व्यक्ति या दुकानदार अलाट की गई स्टालों के अतिरिक्त कहीं और पटाखें नहीं बेचेगा। उन्होंने सभी दुकानदारों को निर्देश दिए कि वे अपनी दुकान पर चाइनीज कंपनी का कोई भी पटाखा नहीं बेचें। सीटीएम ने बताया कि शहर में पटाखों की बिक्री के लिए जिला कोर्ट के पीछे स्थित हुडा मैदान व राव तुलाराम स्टेडियम, कोसली में हुडा मैदान व भाकली का शमशान घाट परिसर, बावल में राजकीय महाविद्यालय का खेल मैदान तथा धारूहेडा के लिए हुडा शापिंग कांपलेक्स निर्धारित किया गया है। उन्होंने बताया कि जिलाधीश के आदेशानुसार धारा 144 सीआरपीसी तथा विस्फोटक अधिनियम, 1884 के नियम 133/142 के तहत रेवाड़ी में बिना लाइसेंस के पटाखा बेचने तथा भंडारण करने पर रोक रहेगी। पटाखों की बिक्री 21 से 23 अक्टूबर तक सुबह आठ से सायं आठ बजे तक ही की जा सकेगी।

मोदी की अपील का असर

जिला प्रशासन की इस कार्रवाई को सत्ता के बदलाव के असर से जोड़कर देखा जा रहा है। पीएम नरेंद्र मोदी के स्वदेशी अपनाओ अभियान का असर जिला प्रशासन में देखने को मिल रहा है। माना जा रहा है कि इसी वजह से पटाखों की बिक्री पर प्रतिबंध लगाया गया है।


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