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बिना अनुमति के नहीं होगा चुनाव प्रचार

By Edited By: Published: Fri, 19 Sep 2014 01:04 AM (IST)Updated: Fri, 19 Sep 2014 01:04 AM (IST)
बिना अनुमति के नहीं होगा चुनाव प्रचार

संवाद सहयोगी, कोसली : उप मंडल निर्वाचन अधिकारी एवं एसडीएम जितेंद्र कुमार ने कहा कि कोई भी राजनीतिक दल चुनाव आयोग के नियमों की अवहेलना न करे। उन्होंने डिफेसमेंट प्रापर्टी एक्ट के तहत आदेश जारी किए है।

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उन्होंने कहा कि सभी राजनीतिक पार्टियां व प्रत्याशी सार्वजनिक स्थलों पर सभी प्रकार के अपने होर्डिंग्स, पोस्टर, बैनर व स्लोगन उतरवाना सुनिश्चित करें। राज्य में आचार संहिता लागू है, और उसके तहत जिसमें डिफेसमेंट आफ प्रापर्टी एक्ट के अंर्तगत कोई भी राजनीतिक पार्टी या प्रत्याशी सरकारी परिसर में वाल राइटिग, इश्तहार, पोस्टर, बैनर, किसी भी तरह के झडे या कटआउट इत्यादि नहीं लगवा सकता है।

इसके अलावा बिना अनुमति व्यक्तिगत संपत्ति का भी उपयोग पोस्टर या बैनर इत्यादि के लिए नहीं किया जा सकता। किसी भी वाहन पर किसी भी तरह का चुनाव प्रचार बिना रिटर्निग अधिकारी की अनुमति के नहीं किया जाए। उन्होंने यह भी आदेश जारी किया है कि शिक्षण संस्थाओं तथा उनके मैदानों (सरकारी, सहायता प्राप्त अथवा गैर सरकारी) को राजनीतिक कार्य के लिए प्रयोग में नहीं लिया जा सकता।

एसडीएम ने बताया कि किसी भी सरकारी, गैर सरकारी व निजी भवनों पर राजनीतिक दलों के उम्मीदवारों या उनके समर्थकों द्वारा बिना अनुमति के किसी प्रकार के चुनाव चिन्ह, नारे या पोस्टर चिपका कर खराब करने का कोई अधिकार नहीं है। यदि किसी भी दल द्वारा ऐसा किया गया तो संपत्ति विरूपण निवारण एक्ट-1989 के अनुसार उनके विरूद्ध कार्यवाही की जाएगी।


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