लीड : नामांकन के साथ शुरू हो जाएगा बही-खाता
फोटो नंबर-3
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-फूलमाला से लेकर दफ्तर के छोटे-छोटे खर्च तक का देना होगा ब्योरा
-पार्टियों पर अभी से लागू हो चुका है खर्च का नियम
-निर्धारित स्थानों पर भी बिना अनुमति नहीं लग सकते पोस्टर-बैनर व होर्डिग
जागरण संवाददाता, रेवाड़ी: चुनाव खर्च के बारे में उम्मीदवार अभी नामांकन तक कुछ निश्चिंत हैं। लेकिन नामांकन जमा कराने के साथ ही उनके लिए बही-खाता यानी पाई-पाई का हिसाब-किताब रखना जरूरी हो जायेगा। उन्हें फूलमाला से लेकर दफ्तर के छोटे-छोटे खर्च का ब्योरा देना होगा। इसी क्रम में राजनीतिक दलों पर तो चुनाव खर्च का हिसाब रखने का जिम्मा अभी से शुरू हो जायेगा। विशेष बात ये है कि निर्धारित स्थानों पर भी होर्डिग, बैनर व अन्य प्रचार सामग्री तब ही लगाई जा सकेगी, जब इसके लिए पूर्व अनुमति हासिल कर ली जायेगी।
अधिसूचना 20 अक्टूबर को जारी होगी तथा अधिसूचना जारी होने के साथ ही नामांकन पत्र जमा करने का काम शुरू कर दिया जायेगा। अधिसूचना से पहले किसी भी उम्मीदवार के लिए चुनाव खर्च का रजिस्टर रखना अनिवार्य नहीं है। इस मद में खर्च को लेकर भ्रम की स्थिति को दूर करने के लिए उम्मीदवारों तथा संभावित उम्मीदवारों द्वारा जिला निर्वाचन अधिकारी कार्यालय से संपर्क साधा जा रहा है।
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जिस दिन नामांकन जमा कराया जायेगा, उसी दिन से संबंधित उम्मीदवार को खर्च रजिस्टर में सभी खर्चो का विवरण दर्ज करना होगा। नामांकन से पहले किसी को उम्मीदवार नहीं माना जा सकता, लेकिन संबंधित राजनीतिक दल व उम्मीदवार निर्धारित स्थानों पर भी तभी प्रचार सामग्री चस्पा कर सकेंगे या होर्डिग लगा सकेंगे, जब इसके लिए अनुमति हासिल कर ली जायेगी। हमने स्थान निर्धारित कर दिये हैं। शहर व गांवों में जिन स्थानों पर होर्डिग व बैनर आदि की अनुमति दी गई है, उनकी सूची चुनाव कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है। खर्च रजिस्टर में फूलमालाओं पर आने वाले खर्च से लेकर छोटे-बड़े सभी खर्च शामिल है।
यशपाल यादव, रिटर्निग अधिकारी,
रेवाड़ी विधानसभा।
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रेवाड़ी विस क्षेत्र में होर्डिग के लिए निर्धारित स्थान:
नगर परिषद के अधीन स्थल:
1. नाईवाली चौक
2. महाराणा प्रताप चौक
3. शूरसैन चौक, नजदीक सैनी स्कूल
4. अंबेडकर चौक, गढी बोलनी रोड
हुडा के अधीन स्थल:
5. दक्ष प्रजापति चौक
6.राव अभय सिंह चौक
7. रणबीर सिंह हुड्डा चौक
नोट: इसके अलावा ग्रामीण क्षेत्रों में संबंधित खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी से अनुमति लेनी होगी।