बार एसोसिएशन चुनाव के लिए मतदान 30 को
जागरण संवाददाता, रेवाड़ी: जिला बार एसोसिएशन 12 पदों के लिए 24 अप्रैल को होने वाले चुनाव अब 30 अप्रैल होंगे। पंजाब और हरियाणा की बार काउंसिल की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार मतदान के दिन अधिवक्ता मतदान के दिन भी हलफनामा देकर अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर सकते हैं। हालाकि चुनाव अधिकारी ने अभी इसकी पुष्टि नहीं की है। उनका कहना है कि पंजाब एवं हरियाणा की बार कौंसिल की ओर से उन्हे लिखित में निर्देश नहीं आए है।
बिना हलफनामा नहीं कर सकेंगे मतदान
पंजाब एवं हरियाणा बार काउंसिल की ओर से 21 अप्रैल को जारी पत्र के अनुसार अब वही अधिवक्ता 30 अप्रैल को मतदान में हिस्सा ले सकेंगे, जो अपनी वकालत के अलावा सरकारी, अर्ध सरकारी या निजी तौर पर अन्य कार्य नहीं करने का हलफनामा प्रस्तुत करेगे। शपथपत्र प्रस्तुत नहीं करने वाले वकील को मताधिकार का इस्तेमाल नहीं करने दिया जाएगा। हरियाणा और पंजाब के बार कौंसिल की ओर से जारी हलफनामा को भरकर चुनाव के दिन जमा कराना होगा।
चार वरिष्ठ अधिवक्ताओं को सौंपी जिम्मेदारी
चुनाव अधिकारी के अलावा मतदान प्रक्रिया के दौरान निष्पक्षता बनाए रखने के लिए सरदार सिंह, रघुवीर सिंह यादव, योगेंद्र सिंह यादव और एसएन वशिष्ठ जैसे वरिष्ठ अधिवक्ताओं की ड्यूटी लगाई गई है। अधिवक्ताओं द्वारा दिए हलफनामे को चुनाव अधिकारी तीन माह तक संभाल कर रखेंगे। यदि जरूरत पड़ी तो बार काउंसिल इस अवधि के दौरान कभी भी मंगा सकता है।
अध्यक्ष व उपाध्यक्ष पद पर त्रिकोणीय मुकाबला
18 अप्रैल को नामाकन वापसी के बाद चुनाव मैदान में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के बीच त्रिकोणीय मुकाबला है। इसमें प्रधान के लिए जहा भोपाल सिंह यादव, रवि यादव और रविंद्र यादव अध्यक्ष पद के लिए वहीं उपाध्यक्ष पद के लिए कुसुमलता, परविंद्र सिंह यादव, रविंद्र यादव चुनाव लड़ रहे है। सचिव में गजेश कुमार और शशिकात तो कोषाध्यक्ष के लिए अजय प्रकाश यादव और धनेश कुमार मैदान में हैं।
अभी मेरे पास आधिकारिक निर्देश नहीं
'आधिकारिक रूप से हरियाणा और पंजाब की बार काउंसिल की ओर से उनके पास कोई दिशा निर्देश नहीं आए है। उम्मीद है जल्द ही इस स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। लिखित में निर्देश आते है तो 30 अप्रैल को मतदान कराने में कोई दिक्कत नहीं आएगी।'
-हवासिंह जाट, चुनाव अधिकारी, जिला बार एसोसिएशन, रेवाड़ी।