अघोषित आय पर लगेगा 137 प्रतिशत जुर्माना
-31 मार्च तक प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना में करें सरेंडर -पेट्रोलियम डीलरों को इंकम टैक्स (
-31 मार्च तक प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना में करें सरेंडर
-पेट्रोलियम डीलरों को इंकम टैक्स (इंवेस्टिगेशन) विंग ने दी चेतावनी
जागरण संवाददाता, पानीपत -
उप निदेशक आयकर (अन्वेषण) प्रेम कुमार ने कहा कि नोट बंदी के दौरान अघोषित नगदी जमा करवाने वालों के पास 31 मार्च तक का समय है। 31 मार्च तक सरेंडर करने वालों को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत 49.9 प्रतिशत टैक्स देना होगा। इसके बाद खुलासा करने पर 107 प्रतिशत टैक्स देना होगा। यदि आयकर विभाग के छापे में अघोषित आय का खुलासा होता है तो 137 प्रतिशत जुर्माना टैक्स देना होगा।
प्रेम कुमार सेक्टर 11 में पेट्रोल पंप डीलरों की मीटिंग में बोल रहे थे। उन्होंने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना की जानकारी दी तथा पेट्रोल पंप डीलरों को कहा कि वे अघोषित आय प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना में घोषित करें। किसी भी अनियमिता के होने पर इस योजना में आय घोषित करें। स्वयं इस योजना के अंतर्गत आय घोषित करने पर 49.9 प्रतिशत टैक्स जमा करवाना होगा। अगर अनियमितता हो पर इस योजना के तहत आय की घोषणा नहीं की गई तो विभाग द्वारा कार्रवाई की जाएगी। जुर्माने सहित सजा होगी। नोटबंदी के दौरान जमा की गई राशि की वैरिफिकेशन निश्चित रूप से विभाग द्वारा की जानी है।
उप निदेशक ने माना की नोट बंदी के दौरान कुछ अनियमितता हुई है। पेट्रोलियम पंप एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने कहा कि विभाग की योजना से सभी डीलर को अवगत करवाया जाएगा।
बैठक में करनाल पेट्रोल पंप डीलर एसोसिएशन के राम कुमार कल्याण, मुकेश, कुरुक्षेत्र के सुरेश गुप्ता, कैथल के पूर्ण चंद गुप्ता, पानीपत के धर्मपाल गुप्ता, सोनीपत के हरीश मक्कड़ मौजूद रहे।