आरटीआइ में मांगी सूचना का जवाब नहीं देने पर अधिकारी तलब
जागरण संवाददाता, पानीपत सूचना का अधिकार अधिनियम 2006 के तहत वार्ड 6 स्थित आंगनवाड़ी केंद
जागरण संवाददाता, पानीपत
सूचना का अधिकार अधिनियम 2006 के तहत वार्ड 6 स्थित आंगनवाड़ी केंद्रों की संख्या व अन्य जानकारी नहीं देने पर राज्य सूचना आयोग ने विभाग के राज्य जन सूचना अधिकारी व महिला एंव बाल विकास परियोजना अधिकारी पानीपत को तलब किया है। 18 जुलाई को वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए दोनों अधिकारियों से सवाल-जवाब किए जाएंगे।
देसराज कॉलोनी निवासी सोनू पुत्र राजपाल ने आरटीआइ के वार्ड छह की आंगनवाड़ियों से जुड़ी जानकारी मांगी गई थी। इसमें केंद्रों व कार्यकर्ताओं की संख्या, कितने बच्चों के नाम दर्ज हैं, कितना राशन प्रदान किया जाता है, दवा वितरण समेत करीब 10 बिंदू शामिल थे। दिसंबर-2015 में मांगी गई सूचनाओं का राज्य जन सूचना अधिकारी व महिला एंव बाल विकास परियोजना अधिकारी पानीपत ने कोई उत्तर नहीं दिया। इसके उपरांत राज्य सूचना आयोग, चंड़ीगढ में अपील की गई। राज्य सूचना आयुक्त डॉ. रेखा ने सूचना नहीं देने पर संबंधित अधिकारियों को तलब किया है।
लघु सचिवालय के कमरा नंबर 424 में 18 जुलाई को अपराह्न दो बजे वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए शिकायत की सुनवाई करेंगी। हालांकि महिला एवं बाल विकास विभाग की कार्यवाहक जिला कार्यक्रम अधिकारी ने ऐसी किसी सूचना से इन्कार किया है।