बम ब्लास्ट मामले में तीन गवाहों ने दर्ज कराए बयान
- आतंकी अब्दुल करीम टुंडा को अदालत में पेश किया गया - फोरेंसिक एक्सपर्ट और दो पुलिस अधिकारियों की
- आतंकी अब्दुल करीम टुंडा को अदालत में पेश किया गया
- फोरेंसिक एक्सपर्ट और दो पुलिस अधिकारियों की हुई गवाही
- आतंकी टुंडा की अगली पेशी 9 फरवरी 2015 को होगी
जागरण संवाददाता, पानीपत : स्थानीय बस स्टैंड पर बम ब्लास्ट कराने के मामले में सोमवार को आतंकी अब्दूल करीम टुंडा को अदालत में पेश किया। आतंकी करीब एक घंटा अदालत परिसर में रहा। सुनवाई के दौरान तीन गवाहों ने अपने बयान दर्ज कराए। इसके बाद अदालत ने आतंकी को तिहाड़ जेल भेज दिया। टुंडा की पेशी के दौरान सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम रहे।
आतंकी अब्दूल करीब टुंडा को सोमवार को अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश देवेंद्र सिंह की अदालत में पेश किया गया। टुंडा को तिहाड़ जेल से लाया गया था। जैसे ही आंतकी टुंडा अदालत परिसर में पहुंचा तो चप्पे-चप्पे पर पुलिस कर्मी तैनात हो गए। अदालत परिसर में आने वालों पर पुलिसकर्मी नजर रखे हुए थे। सुनवाई के दौरान बम ब्लास्ट मामले में तीन गवाहों ने अपने बयान दर्ज कराए। जिनमें फारेंसिक एक्सपर्ट डॉ. एसके सांगवान। सांगवान ने बस ब्लास्ट के बाद मौके से खून से नमूने लिए थे। डीएसपी बलबीर सिंह ने सोनीपत में आतंकी टुंडा के बयान दर्ज किए थे, जबकि तीसरे गवाह इंस्पेक्टर राजेंद्र ने बताया उसने टुंडा के साथी मोहम्मद हुसैन के बयान दर्ज किए थे। करीब एक घंटा सुनवाई के बाद अदालत ने आतंकी टुंडा को तिहाड़ जेल भेज दिया। बताया जाता है कि आतंकी टुंडा को 9 फरवरी 2015 को फिर से अदालत में पेश किया जाएगा। बस ब्लास्ट मामले में 52 गवाह हैं, जिनमें से 40 गवाहों की गवाही हो चुकी।
यह है मामला
पानीपत-कालखा के बीच द लोहारी को-आपरेटिव सोसाइटी की बस चलती थी। एक फरवरी 1997 को शाम पांच-सवा पांच बजे बस पानीपत बस स्टैंड पर आकर रुकी। उस समय सवारियां बस से नीचे उतर रही थी, जबकि कुछ यात्री बस में सवार हो रहे थे। उसी समय बम में जोरदार धमाका हुआ। सीट नंबर 15 पर बम ब्लास्ट हो गया, जिसमें करीब 10 वर्षीय बच्चे माड़ू की मौत हो गई थी। जबकि कुछ लोग घायल हो गए थे। थाना शहर में मामला दर्ज हुआ था। आतंकी टुंडा पर बस में बम ब्लास्ट कराने का आरोप है। उसने अपने साथियों के साथ मिलकर बस में बम ब्लास्ट कराया था।