आयकर प्रपत्र बदला, बढ़ी परेशानी
जागरण संवाददाता, पानीपत :
ऑडिट रिटर्न दाखिल करने के लिए ऑडिट प्रपत्र बदल दिया गया है। 25 जुलाई को प्रपत्र बदलने का नोटिफिकेशन जारी किया गया। जिसकी जानकारी ऑनलाइन 29 जुलाई को दी गई। नए प्रपत्र में कई नए कॉलम बनाए गए हैं। इन कॉलम में आयकर दाताओं से अनेक नई जानकारी मांगी गई है। यह प्रपत्र ऑडिट करवाने वाले आयकर दाताओं को रिटर्न दाखिल करते समय लगाना होगा।
तुरंत प्रभाव से इसे लागू किया गया है। आयकर विशेषज्ञों का कहना है कि वर्ष के बीच में यह नया प्रपत्र जारी होने से परेशानी बढ़ गई है। अब नए सिरे से रिटर्न तैयार करनी होगी। जिन लोगों ने अपनी रिटर्न दाखिल कर दी है। उनको भी नया प्रपत्र भरना होगा या नहीं यह स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है। नए प्रपत्र में प्रापर्टी की खरीद फरोख्त, शेयर बेचने से हुए नुकसान आदि की जानकारी देनी होगी। ऑडिट केस के मामले में 30 सितंबर तक रिटर्न दाखिल हो सकेगी। व्यक्तिगत तथा बिना ऑडिट होने वाले केस में आयकर विवरणी दाखिल करने की अंतिम तारीख 31 अगस्त निर्धारित है। हालांकि जिनको टैक्स आदि नहीं देना होता वे बिना जुर्माने तथा ब्याज के 31 मार्च तक रिटर्न दाखिल कर सकते हैं।
इस संदर्भ में चार्टर्ड अकाउंटेंट संजय जैन का कहना है कि इस तरह का बदलाव वर्ष के शुरुआत में होना चाहिए। वित्त वर्ष के बीच में यह नया परफॉर्मा जारी कर रिटर्न दाखिल करने में परेशानी झेलनी पड़ेगी। वहीं जिन लोगों ने रिटर्न दाखिल कर दी है। उनकी स्थिति क्लीयर नहीं की गई है।
इस संबंध में हरियाणा चैंबर ऑफ कॉमर्स के एडवाइजर विनोद खंडेलवाल का कहना है कि विभाग को परफॉर्मा साल के शुरू या अंत में करना चाहिए। वित्त वर्ष के बीच में परफॉर्मा जारी करने से परेशानी बढ़ना स्वाभाविक है।