सुभाष चंद्रा को कोर्ट से बड़ी राहत, चुनाव याचिका हुई खारिज
राज्यसभा चुनाव में धांधली मामले में सुभाष चंद्रा को हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। हाई कोर्ट ने उनके चुनाव को चुनौती देने वाली आरके आनंद की याचिका को खारिज कर दिया है।
जेएनएन, चंंडीगढ़। राज्यसभा चुनाव में धांधली मामले में सुभाष चंद्रा को हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। हाईकोर्ट ने राज्य सभा चुनाव को चुनौती देने वाली चुनाव याचिका को खारिज कर दिया है।
बता दें कि इनेलो प्रत्याशी आरके आनंद ने सुभाष चंद्रा को विजयी घोषित करने को रद करने की मांग की थी। हरियाणा राज्यसभा चुनावों में निर्दलीय के रूप में उतरने वाले आरके आनंद ने भाजपा समर्थित निर्दलीय उम्मीदवार सुभाष चंद्रा पर चुनावों में साजिश रचने और गड़बड़ी का आरोप लगाया था। पेशे से वकील आनंद ने चुनावों के बाद अपनी शिकायत में कई लोगों के खिलाफ आरोप लगाये थे और मांग की है कि उन पर आइपीसी तथा जनप्रतिनिधित्व कानून, 1951 के प्रावधानों की विभिन्न धाराओं के तहत मामले दर्ज किए जाएं। इतना ही नहीं उनका दावा था कि उनका समर्थन करने वाले कांग्रेस विधायकों को गलत पेन दिया गया, जिससे उनके वोट खारिज हो जाएं।
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कोर्ट में आरके आनंद द्वारा दायर याचिका के खिलाफ सुभाष चंद्रा ने भी हाईकोर्ट में अर्जी दायर की थी। इसमें आरोप लगाया गया था कि आनंद ने कानून के हिसाब से चुनाव याचिका दायर नहीं की है। इसलिए चुनाव याचिका को खारिज किया जाए। अर्जी पर पिछले सप्ताह हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा था। ऐसे में वीरवार को फैसला सुनाते हुए कोर्ट ने सुभाष चंद्र की अर्जी स्वीकार करते हुए आनंद की याचिका को खारिज कर दिया।
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