पंचायत चुनाव : दलित महिला को शैक्षणिक योग्यता में छूट
हरियाणा के पंचायत चुनाव में दलित महिलाओं को सिर्फ पंच के पद पर ही कम शैक्षणिक योग्यता का लाभ मिलेगा। यानि सरपंच पद के लिए चुनाव लड़ने की शैक्षणिक योग्यता आठवीं ही रहेगी। यदि कोई दलित महिला पंच का चुनाव लड़ती है तो उसके लिए शैक्षणिक योग्यता पांचवीं होगी।
राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। हरियाणा के पंचायत चुनाव में दलित महिलाओं को सिर्फ पंच के पद पर ही कम शैक्षणिक योग्यता का लाभ मिलेगा। यानि सरपंच पद के लिए चुनाव लड़ने की शैक्षणिक योग्यता आठवीं ही रहेगी। यदि कोई दलित महिला पंच का चुनाव लड़ती है तो उसके लिए शैक्षणिक योग्यता पांचवीं होगी।
भाजपा सरकार के मंत्रियों, विधायकों और पदाधिकारियों की बैठक में हुए गहन मंथन के बाद पंचायत चुनाव के लिए शैक्षणिक योग्यता घटाने पर सहमति बनी थी। भाजपा प्रभारी डॉ. अनिल जैन और मुख्यमंत्री मनोहर लाल की मौजूदगी में हुई बैठक में शैक्षणिक योग्यता कम करने संबंधी अधिकार मुख्यमंत्री तथा पंचायत एवं विकास मंत्री ओमप्रकाश धनखड़ पर छोड़ दिया गया था।
पंचायत एवं विकास मंत्री ने बुधवार को यहां संकेत दिया कि दलित महिलाओं के पंच पद का चुनाव लड़ने पर ही शैक्षणिक योग्यता में छूट पर सहमति बनी है। यदि कोई दलित महिला पंच का चुनाव लड़ेगी तो उसके लिए पांचवीं पास जरूरी होगा। सरपंच के चुनाव के लिए दलित महिला हेतु शैक्षणिक योग्यता आठवीं ही रहेगी। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार इस संबंध में बिल विधानसभा में लाने वाली है। इसकी तैयारी की जा चुकी है।
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''पंचायत चुनाव में महिलाओं की शैक्षणिक योग्यता कम करने पर मंत्रियों व विधायकों के साथ चर्चा हुई। मंत्री और मुख्यमंत्री मिलकर इस पर कोई फैसला ले लेंगे।
- डा. अनिल जैन, प्रभारी, भाजपा
''हम इसी सत्र में विधेयक ला रहे हैैं। तैयारी की जा चुकी है। दलित महिला के पंच का चुनाव लड़ने पर ही शैक्षणिक योग्यता में छूट होगी।
- ओमप्रकाश धनखड़, मंत्री, पंचायत एवं विकास
पिछली बार यह लिए गए थे फैसले
सामान्य श्रेणी के उम्मीदवारों के लिए शैक्षणिक याेग्यता दसवीं
महिला एवं अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों के लिए शैक्षणिक याेग्यता आठवीं