खनन इकाइयां नियमों का करें पालन : डीसी
जिला उपायुक्त गौरी पराशर जोशी ने कहा कि खनन कार्यो में लगी इकाइयों को हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा निर्धारित पर्यावरण प्रभाव मूल्याकन तथा पर्यावरण प्रबंधन योजना के मानदंडों की अनुपालना सुनिश्चित करना अनिवार्य है।
जागरण संवाददाता, पंचकूला : जिला उपायुक्त गौरी पराशर जोशी ने कहा कि खनन कार्यो में लगी इकाइयों को हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा निर्धारित पर्यावरण प्रभाव मूल्याकन तथा पर्यावरण प्रबंधन योजना के मानदंडों की अनुपालना सुनिश्चित करना अनिवार्य है। पर्यावरण प्रदूषण आज एक गंभीर समस्या बनती जा रही है। बोल्डर, बजरी और रेत जैसे लघु खनिज के बगैर निर्माण कार्य संभव नहीं हैं, परतु पर्यावरण संतुलन को बनाए रखना हम सबकी जिम्मेदारी है।
उपायुक्त वीरवार को हरियाणा प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा नारायणपुर ब्लाक के पीकेएल बी-19 परियोजना के नारायणपुर, शाहपुर और रायपुररानी के लिए पर्यावरणीय स्वीकृति के लिए जन लोक सुनवाई कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में बोल रही थीं। सुनवाई में गाव नारायणपुर, शाहपुर व रायपुररानी के लोगों ने अपने-अपने सुझाव दिए। ये ब्लाक वन रहित ओपनकास्ट माईन 32.63 हेक्टेयर क्षेत्र में होगा तथा स्थानीय 65 लोगों को रोजगार भी उपलब्ध होगा।
गाव नारायणपुर निवासी बलजीत सिंह ने पुलों व बाधों के नजदीक खनन न करने और उसी गाव के लोगों को रोजगार तथा अपने काम के लिए रेत बजरी मुफ्त देने की माग की। इसी प्रकार काजमपुर के जगन्नाथ ने कहा कि जिस मौजे से खनन हो उसी मौजे से उसका रास्ता होना चाहिए। प्रतिभा शर्मा एवं सतीष शर्मा ने मंडलाय में अवैध खनन होने का भी जिक्र किया, जिस पर उपायुक्त ने जाच के निर्देश दिए।
इस अवसर पर लोक सुनवाई में जहा आसपास के लोग उपस्थित थे वहीं हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के आरओ सीतेंद्र पाल, एसडीओ कंवलजीत सिंह, खनन अधिकारी दीपक हुड्डा, जिला राजस्व अधिकारी धीरज चहल, जिला नगर योजनाकार राजेश कौशिक, खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी रायपुररानी मार्टिना महाजन, बरवाला विशाल पराशर, डीईटीसी योगेन्द्र राणा व भाजपा के युवा प्रधान योगेन्द्र शर्मा मौजूद रहे।