निजी स्कूलों पर हाईकोर्ट सख्त, गरीब बच्चों को दाखिला न देने पर भेजा नोटिस
नियम 134ए के तहत गरीब छात्रों को दाखिला ने देने पर निजी स्कूलों पर हाईकोर्ट ने सख्ती दिखाई है। कोर्ट ने स्कूलों को अवमानना नोटिस जारी किया है।
जेएनएन, चंडीगढ़। हरियाणा शिक्षा विभाग के नियम 134ए के तहत पात्र छात्रों को स्कूल में दाखिला न देने पर पंजाब व हरियाणा हाई कोर्ट ने सख्त रवैया अपनाया है। कोर्ट ने हिसार के पांच, चरखी दादरी व पानीपत के दो निजी स्कूलों के खिलाफ अवमानना का नोटिस जारी किया है।
मामले में दायर अवमानना याचिका में आरोप लगाया गया था कि 134ए के तहत पात्र बच्चों ने निजी स्कूलों में दाखिले के लिए आवेदन के बाद विभाग द्वारा आयोजित परीक्षा भी पास कर ली थी। विभाग द्वारा उन्हें स्कूल भी अॅलाट कर दिए गए लेकिन संबंधित निजी स्कूलों ने दाखिला देने से मना कर दिया।
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इस बारे में छात्रों के अभिभावकों ने उच्चाधिकारियों तक शिकायत भी की, लेकिन कोई कार्यवाही नहीं हुई। इसके बाद अभिभावकों ने हाई कोर्ट में अवमानना याचिका दायर की। इस पर सुनवाई करते हुए जस्टिस दया चौधरी ने सभी प्रतिवादी पक्ष को नोटिस जारी कर जवाब तलब कर लिया हैं।
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