हाई काेर्ट ने दाखिले के लिए आधार कार्ड जरूरी करने का आदेश रद किया
चंडीगढ़ : पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने स्कूलों में बच्चों के दाखिले में आधार कार्ड को अनिवार्य करने के आदेश को रद कर दिया है। इससे राज्य के अभिभावकों व बच्चों को बड़ी राहत मिली है।
चंडीगढ़ : पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने स्कूलों में बच्चों के दाखिले में आधार कार्ड को अनिवार्य करने के आदेश को रद कर दिया है। इससे राज्य के अभिभावकों व बच्चों को बड़ी राहत मिली है। हाई कोर्ट ने इसके साथ ही आदेश दिया कि किसी भी सरकारी योजना का लाभ लेने के लिए आधार कार्ड का होना जरूरी नहीं है।
हरियाणा सरकार ने पिछले दिनों आदेश जारी कर स्कूलों में नामांकन, छात्रवृत्ति के भुगतान व फीस कन्सेशन आदि के लिए आधार कार्ड को जरूरी कर जारी किया था। इस आदेश के अनुसार, सरकारी स्कूलों में दाखिला, प्रदेश सरकार की विभिन्न स्कीमों के तहत मिलने वाली स्कालरशिप आदि के लिए आधार कार्ड नंबर देना होता।
इस आदेश से विद्यार्थियों व अभिभावकों में अफरा-तफरी मच गई थी। अब भी हरियाणा में काफी संख्या में लाेगों के आधार कार्ड नहीं बन पाए हैं। इस कारण इस आदेश से बच्चों के दाखिले में दिक्कत हो रही थी, साथ ही उन्हें छात्रवृत्तियों के भुगतान में भी परेशानी हो रही थी।
हाई कोर्ट में मामले की सुनवाई में सरकार की तरफ से हरियाणा के महाधिवक्ता पेश हुए। उन्होंने कहा कि हरियाणा सरकार के किसी अधिकारी द्वारा कभी भी आधार कार्ड को जरूरी दस्तावेज नहीं बनाया गया। सरकार की सेवाओं का लाभ लेने के लिए व्यक्ति अपना कोई अन्य प्रमाणपत्र दे सकता है ।
फर्रुखनगर निवासी आर टी आई कार्यकर्त्ता सुधीर यादव दवारा की गई याचिका में आधार कार्ड को स्कूलों में दाखिले और सीएम विंडो पर शिकायत देने के लिए जरूरी किएजाने के खिलाफ याचिका दायर की थी।