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किसानों के लिए अच्छी खबर, हरियाणा में 31 जुलाई तक हो सकेगा इन चार फसलों का बीमा

Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana हरियाणा में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (Prime Minister Crop Insurance Scheme) के तहत 31 जुलाई तक बीमा कराया जा सकेगा।

By Kamlesh BhattEdited By: Published: Mon, 27 Jul 2020 10:09 AM (IST)Updated: Mon, 27 Jul 2020 05:36 PM (IST)
किसानों के लिए अच्छी खबर, हरियाणा में 31 जुलाई तक हो सकेगा इन चार फसलों का बीमा
किसानों के लिए अच्छी खबर, हरियाणा में 31 जुलाई तक हो सकेगा इन चार फसलों का बीमा

जेएनएन, चंडीगढ़। Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana: हरियाणा सरकार द्वारा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (Prime Minister Crop Insurance Scheme) के तहत खरीफ 2020 की चार फसलों धान, कपास, मक्का व बाजरे का प्रति एकड़ प्रीमियम और बीमित राशि निर्धारित की गई है। इन चारों फसलों के लिए 31 जुलाई तक बीमा करवाया जा सकता है।

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हरियाणा के कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव संजीव कौशल ने बताया कि योजना के तहत ग्राम पंचायत को बीमित ईकाई माना गया है। सभी किसानों की बीमा कवरेज केंद्र सरकार के पोर्टल पर दर्ज करवाना अनिवार्य है। प्रीमियम राशि केवल एनसीआइपी के भुगतान गेटवे पे-जीओवी द्वारा ही भेजी जा सकेगी।इसके अलावा, सभी किसानों का आधार नंबर होना अनिवार्य है।

संजीव कौशल के अनुसार इस योजना में केवल कपास, बाजरा, मक्का व धान की फसल उगाने वाले किसानों को ही शामिल किया गया है। जिन किसानों ने ऋण नहीं लिया है, वे अपनी इच्छानुसार अपनी बैंक शाखा, अधिकृत मध्यस्थ, अटल सेवा केंद्र व पोर्टल के माध्यम से 31 जुलाई तक बीमा करवा सकते हैं। उन्होंने बताया कि बड़े पैमाने पर होने वाली प्राकृतिक आपदा के कारण खड़ी फसलों की औसत पैदावार में कमी पर क्लेम अधिकृत क्षेत्र आधार पर प्रदान किया जाएगा।

जल-भराव (धान की फसल को छोड़कर), ओलावृष्टि, बादल फटना व आसमानी बिजली गिरने से प्राकृतिक आग के कारण खड़ी फसलों का नुकसान होने पर क्लेम खेत स्तर पर दिया जाएगा। कृषि सचिव ने बताया कि इसी तरह फसल कटाई के 14 दिनों तक सुखाने के लिए खेत में रखी कटी फसल का चक्रवात, चक्रवातीय वर्षा, बेमौसमी वर्षा तथा ओलावृष्टि से हुए नुकसान का भी क्लेम खेत स्तर पर प्रदान किया जाएगा।

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