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द स्ट्रीट वेंडर्स एक्ट लागू नहीं, अतिक्रमण को बढ़ावा

जागरण संवाददाता, पंचकूला : शहर में द स्ट्रीट वेंडर्स एक्ट लागू न होने के कारण प्रतिदिन अतिक्रमण बढ़त

By JagranEdited By: Published: Fri, 21 Jul 2017 01:00 AM (IST)Updated: Fri, 21 Jul 2017 01:00 AM (IST)
द स्ट्रीट वेंडर्स एक्ट लागू नहीं, अतिक्रमण को बढ़ावा
द स्ट्रीट वेंडर्स एक्ट लागू नहीं, अतिक्रमण को बढ़ावा

जागरण संवाददाता, पंचकूला : शहर में द स्ट्रीट वेंडर्स एक्ट लागू न होने के कारण प्रतिदिन अतिक्रमण बढ़ता जा रहा है। जहा रेहड़ी वालों का मन करता है, वहीं, पर रेहड़ी वाले अपनी दुकान खोल लेते है। स्ट्रीट वेंडर्स एक्ट लागू करने के लिए कई बार माग उठ चुकी है लेकिन नगर निगम द्वारा इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने 2014 में स्ट्रीट वेंडर एक्ट नोटिफाई किया था और इसको सभी स्टेटस में लागू करने को भी कहा गया था। लोक सर्वहितकारी सोसायटी के चेयरमैन राकेश अग्रवाल ने बताया कि हम लगातार माग कर रहे हैं कि इसको तुरंत लागू कर देना चाहिए और एंक्रोचमेंट को खत्म कर देना चाहिए। पंचकूला डिस्ट्रिक्ट में पिछले साल एमसी के कमिश्नर द्वारा कुछ शुरू करने के लिए मीटिंग भी बुलाई थी लेकिन उसके बाद इस पर कोई भी काम नहीं हो सका है। इस एक्ट को बने 3 साल हो चुके हैं और पंचकूला शहर में अभी से लगो करवाकर सभी प्रकार एंक्रोचमेंट को खत्म करवा कर शहर की सड़कों और मार्केट्स और खली सरकारी जमीनों से सभी अतिक्रमण हटवा देना चाहिए।

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हाईकोर्ट में भी चल रहा केस

पंचकूला रेहड़ी-फड़ी वालों ने भी द स्ट्रीट वेंडर्स एक्ट को लागू करवाने के लिए हाईकोर्ट में याचिका दायर की हुई है जो अभी विचाराधीन हैं। पिछले साल दायर इस याचिका में इन वेंडर्स ने आरोप लगाया था कि एमसी पंचकूला व स्थानीय प्रशासन रोजी रोटी छीनने पर लगा हुआ हैं। उनको एक्ट के अनुसार लाइसेंस जारी नहीं कर रहा। हाईकोर्ट ने याचिका पर सुनवाई करते हुए पंचकूला प्रशासन को आदेश दिया हुआ है कि वह एक्ट के अनुसार वेंडर्स का सर्वे कर इनको लाइसेंस जारी करे। तब तक प्रशासन इनको इनके स्थान से हटाने का काम न करे।


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