हरियाणा के एडवोकेट जनरल को कैबिनेट मंत्री का दर्जा
जागरण संवाददाता, चंडीगढ़ : हरियाणा सरकार ने अधिसूचना जारी कर हरियाणा के एडवोकेट जनरल बलदेव राज मह
जागरण संवाददाता, चंडीगढ़ : हरियाणा सरकार ने अधिसूचना जारी कर हरियाणा के एडवोकेट जनरल बलदेव राज महाजन को कैबिनेट मंत्री का दर्जा देने का आदेश दिया है। महाजन को वह सभी सुविधाएं मिलेंगी जो राज्य के कैबिनेट मंत्री को मिलती हैं।
हरियाणा के इतिहास में पहली बार किसी एडवोकेट जनरल को कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया गया है। राज्य के अतिरिक्त मुख्य सचिव पीके महापात्रा द्वारा जारी आदेश के अनुसार महाजन को हर महीने 2 लाख पचास हजार रुपये मेहनताना, पचास हजार रुपये मकान भत्ता या सरकारी मकान, सरकारी गाड़ी व अन्य सभी सुविधाएं मिलेंगी, जो एक कैबिनेट मंत्री को मिलती हैं। सरकार ने महाजन को बड़ी पॉवर देते हुए हरियाणा के सभी बोर्ड, निकाय, निगम का सुपरवाइजर भी नियुक्त किया है। अब तक बोर्ड, निगम, विश्वविद्यालय व अन्य के पैनल पर वकीलों की नियुक्ति सरकार अपने स्तर पर करती थी, लेकिन अब यह अधिकार महाजन को दे दिया गया हैं। सुप्रीम कोर्ट या राज्य से बाहर भी राज्य सरकार के केस के लिए वकीलों की नियुक्ति का निर्णय भी महाजन ही करेंगे। इससे पहले एडवोकेट जनरल के पास इस तरह के अधिकार नहीं थे।
महाजन को वर्तमान सरकार ने विधानसभा में एक कमेटी का सदस्य भी नियुक्त किया हुआ है और बजट सेशन में उन्होंने विधानसभा को संबोधित भी किया था, जो राज्य के इतिहास में पहली बार हुआ है। कुल मिलाकर महाजन राज्य के अब तक के सबसे शक्तिशाली एडवोकेट जनरल हैं। वर्तमान में पंजाब के एडवोकेट जनरल अशोक अग्रवाल को भी कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त है। महाजन पंजाब और अग्रवाल हरियाणा से हैं।