Move to Jagran APP

फरीदाबाद निगम समेत सिर्फ 43 निकायों में ही होंगे चुनाव

राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़ : हरियाणा में सिर्फ एक नगर निगम, 15 नगर परिषद और 27 नगर पालिकाओं के लिए निक

By Edited By: Published: Thu, 30 Jul 2015 01:07 AM (IST)Updated: Thu, 30 Jul 2015 01:07 AM (IST)
फरीदाबाद निगम समेत सिर्फ 43 
निकायों में ही होंगे चुनाव

राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़ : हरियाणा में सिर्फ एक नगर निगम, 15 नगर परिषद और 27 नगर पालिकाओं के लिए निकाय चुनाव होंगे। सोनीपत नगर निगम चूंकि हाल-फिलहाल बना है। इसलिए यहां चुनाव में अभी समय लग सकता है। राज्य में निकाय चुनाव इलेक्ट्रानिक वोटिंग मशीन (ईवीएम) के जरिए होंगे। राज्य चुनाव आयुक्त राजीव शर्मा के अनुसार नगर निगमों में सिर्फ फरीदाबाद के चुनाव होने हैं। 27 नगर पालिका व 15 नगर परिषदों और फरीदाबाद नगर निगम की वार्डबंदी का कार्यक्रम जारी हो चुका है। इनमें से 10 नगर परिषद और 21 नगर पालिका की वार्डबंदी की रिपोर्ट आयोग के पास पहुंच गई है। आठ नगर परिषद और 17 नगर पालिकाएं ऐसी हैं, जिनका कार्यकाल 10 अगस्त को पूरा हो रहा है। एक नगर परिषद और दो नगर पालिका का कार्यकाल 10 सितंबर को पूरा होगा और एक नगर परिषद और दो नगर पालिका का कार्यकाल 22 सितंबर को पूरा होगा। चुनाव आयुक्त के अनुसार निकाय व पंचायत चुनाव हालांकि एक साथ होंगे, लेकिन निकाय चुनाव के दूसरे चरण में होने की ज्यादा संभावना है। अंबाला व गुड़गांव जिले की फाइनल मतदाता सूची चूंकि देरी से जारी हो रही है, इसलिए इन दोनों जिलों के पंचायत चुनाव दूसरे चरण में निकाय चुनाव के साथ होंगे।

loksabha election banner

यहां होने हैं निकाय चुनाव

नगर निगम - फरीदाबाद

नगर परिषद जहां चुनाव होने हैं

चरखी दादरी

फतेहाबाद

टोहाना

सोहना

हांसी

बहादुरगढ़

जींद

नरवाना

थानेसर

नारनौल

पलवल

होडल

सिरसा

मंडी डबवाली

गोहाना

नगर पालिका जहां चुनाव होंगे

नारायणगढ़

रतिया

भूना

बरवाला

सफीदों

झज्जर

घरौंडा

तरावड़ी

असंध

निसिंग

शाहबाद

लाडवा

पेहवा

चीका

राजौंद

महेंद्रगढ़

नंगल चौधरी

नूंह

फिरोजपुर झिरका

पुन्हाना

समालखा

बावल

महम

कालांवाली

ऐलनाबाद

रानियां

गन्नौर

प्रत्याशी यह कर सकेंगे खर्च

पंचायत एवं निकाय चुनाव में प्रचार के लिए आदर्श चुनाव आचार संहिता लागू होगी। पंच के चुनाव के लिए खर्च सीमा 5 हजार से बढ़ाकर 10 हजार, सरपंच (15 वार्ड तक) 15 हजार से बढ़ाकर 30 हजार, सरपंच (15 वार्ड से ज्यादा पर) 25 हजार से बढ़ाकर 50 हजार, पंचायत समिति सदस्य के लिए 50 हजार की अपेक्षा एक ला और जिला परिषद सदस्य के लिए चुनाव खर्च सीमा एक लाख से बढ़ाकर दो लाख कर दी गई है। नगर निगम के लिए 1.75 लाख की अपेक्षा 2.10 ला, नगर परिषद के लिए 75 हजार की अपेक्षा एक लाख और नगर पालिका सदस्य के लिए चुनाव खर्च सीमा 50 हजार से बढ़ाकर 75 हजार की गई है। राज्य चुनाव आयुक्त राजीव शर्मा के अनुसार पंचायत चुनाव की खर्च सीमा 2003 के बाद पहली बार बढ़ी है, जबकि निकाय चुनाव के लिए 2011 में खर्च सीमा बढ़ाई गई थी।


Jagran.com अब whatsapp चैनल पर भी उपलब्ध है। आज ही फॉलो करें और पाएं महत्वपूर्ण खबरेंWhatsApp चैनल से जुड़ें
This website uses cookies or similar technologies to enhance your browsing experience and provide personalized recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.