हाई कोर्ट से गेस्ट टीचरों को फिर निराशा
चंडीगढ़ : पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट की खंडपीठ से भी अतिथि अध्यापकों को राहत नहीं मिली है। हरियाणा सरकार द्वारा सरप्लस 4073 गेस्ट टीचरोें को हटाने के आदेश्ा को चुनौती देने वाली याचिका पर कोई राहत देने से मना कर दिया। अन सरप्लस गेस्ट शिक्षकाें को हाईकोर्ट की एकल पीठ
चंडीगढ़ : पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट की खंडपीठ से भी अतिथि अध्यापकों को राहत नहीं मिली है। हरियाणा सरकार द्वारा सरप्लस 4073 गेस्ट टीचरोें को हटाने के आदेश्ा को चुनौती देने वाली याचिका पर कोई राहत देने से मना कर दिया। अन सरप्लस गेस्ट शिक्षकाें को हाईकोर्ट की एकल पीठ ने हटाने का आदेश दिया था।
इस आदेश का पालना( करते हुए हरियाणा सरकार ने 4073 सरप्लस टीचर को हटाने का (नोटिस जारी किया था। इसके खिलाफ सरप्लस गेस्ट टीचर ने हाई कोर्ट की खंडपीठ में अपील की थी। बृहस्पतिवार को इस याचिका पर सुनवाई करते हुए डिवीज़न बैंच ने कोई भी राहत नहीं देते हुए मामला एकल पीठ पर छोड़ा । खंडपीठ ने कहा की जब उनको हटा दिया जाए तभी इस बैंच के पास आएं।
ज्ञात रहे कि 11 मई को हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार द्वारा गेस्ट टीचरों के प्रति नरम रूख अपनाने पर पर गुस्सा जताया था। हार्इ कोर्ट ले हरियाणा के मुख्य सचिव को आदेश दिया था कि ((वह दो सप्ताह के भीतर 4073 सरप्लस टीचर को हटा कर हाईकोर्ट में रिपोर्ट दायर करें।