पंचकूला के ब्रिटिश स्कूल पर शिक्षा विभाग को नोटिस
जागरण संवाददाता, चंडीगढ़ पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने पंचकूला सेक्टर-12 में चल रहे ब्रिटिश स्कूल
जागरण संवाददाता, चंडीगढ़
पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने पंचकूला सेक्टर-12 में चल रहे ब्रिटिश स्कूल के खिलाफ इस स्कूल के पास की रहने वाले निवासियों द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए हरियाणा के शिक्षा विभाग सहित स्कूल प्रबंधन को 7 अगस्त के लिए नोटिस जारी कर जवाब माग लिया है। जस्टिस एके मित्तल एवं जस्टिस रेखा मित्तल ने यह नोटिस स्थानीय निवासी रीटा सरीन सहित अन्य 24 लोगों द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए जारी किए। याचिका में बताया गया है की पहले यहां पार्क के एक कोने में इस नर्सरी स्कूल को चलाए जाने की इजाजत दी गई थी। बाद में वर्ष 2009 में हरियाणा अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी (हुडा) ने स्कूल को पार्क के बीच चलाए जाने की इजाजत दे दी। इसके खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई थी। हाईकोर्ट ने वर्ष 2010 में इस याचिका का निपटारा करते हुए टाउन एंड कंट्री प्लानिंग के निदेशक को इस मामले का निपटारा किये जाने के आदेश दे दिए थे। टाउन एंड कंट्री प्लानिंग के निदेशक ने मामले का निपटारा करते हुए कहा कि पार्क के बीच स्कूल को शिफ्ट किए जाने में कुछ भी गलत नहीं किया गया है। परन्तु यह तय कर दिया गया था कि इस स्कूल का दर्जा नर्सरी से नहीं बढ़ाया जाएगा। बावजूद इसके बाद में इस स्कूल अपग्रेड कर इसे पहले मिडिल और फिर हाई स्कूल तक कर दिया गया। अब यहा स्कूल में छात्रों की संख्या काफी बढ़ गई है। इससे यहां जाम लगा रहता है।